Housing Board canceled so many flats

हाउसिंग बोर्ड ने इतने फ्लैटों किए कैंसिल, देखें कहां कितने हुए रद्द

Housing Board canceled so many flats

Housing Board canceled so many flats

Housing Board canceled so many flats- चंडीगढ़ (साजन शर्मा)I चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) ने सोमवार को छोटी फ्लैट योजना के तहत आवंटित किये उन फ्लैट मालिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर दी जिन्होंने बरसों से बोर्ड के पैसे जमा नहीं  कराये। सीएचबी ने 16 फ्लैटों के लाइसेंस रद्द कर दिये। बाकि बचे डिफॉल्टर फ्लैट मालिकों पर भी जल्द कार्रवाई की जाएगी। चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड का ऐसे डिफॉल्टरों से लगभग 64 करोड़ रुपये बकाया है। चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड  ने लगभग 18,138 फ्लैट आवंटित किए हैं, जिसमें किफायती किराया आवास परिसर योजना के तहत 2,000 फ्लैट शामिल हैं। इन फ्लैटों को आवंटियों और उनके परिवारों तो काबिज करने के लिए मासिक लाइसेंस शुल्क के आधार पर आवंटित किया गया । सीएचबी की पालिसी के मुताबिक उन्हें बेचा, या आगे किराए पर नहीं दिया जा सकता।

इसे स्थानांतरित भी नहीं किया जा सकता या अन्य व्यक्तियों को नहीं सौंपा जा सकता। सीएचबी के कई आवंटियों ने नियमित रूप से 800 रुपये का मासिक लाइसेंस शुल्क नहीं चुकाया है। इन्हें कई कारण बताओ नोटिस व सह मांग नोटिस दिये जाने के बावजूद, लाइसेंसधारियों ने शर्तों का अनुपालन नहीं किया है। सीएचबी ने नोटिस, रेडियो घोषणाओं, मुनादी और अन्य तरीकों से इन लाइसेंसधारियों को चेतावनी भी जारी की व अन्य  व्यापक प्रयास भी किए। समय-समय पर चूककर्ताओं को व्यक्तिगत सुनवाई की पेशकश भी की जाती रही लेकिन पैसा जमा कराने को लेकर यह टस से मस नहीं हुए।

सीएचबी ने बताया कि इन विलफुल डिफॉल्टरों पर 64 करोड़ रुपए बकाया हैं। बकाया राशि वाले आवंटियों की सूची चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की वेबसाइट पर नियमित रूप से अपडेट की जाती है। सीएचबी ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि लाइसेंसधारक आगे कार्रवाई से बचने के लिए ऑनलाइन भुगतान लिंक के माध्यम से या किसी भी संपर्क केंद्र या एचडीएफसी बैंक शाखा में आसानी से अपना बकाया भुगतान कर सकते हैं। चंडीगढ़ स्मॉल फ्लैट्स स्कीम-2006 के क्लॉज 16(ए) (द्बद्बद्ब) के अनुसार इस महीने लगभग 16 छोटे फ्लैट रद्द किए गए हैं। इस क्लॉज में यह प्रावधान है कि यदि लाइसेंसधारक निर्दिष्ट अवधि के लिए मांग की सूचना के बावजूद लाइसेंस शुल्क जमा करने में विफल रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी के पास छोटे फ्लैटों के आवंटन को रद्द करने का अधिकार है। सीएचबी ने सभी डिफॉल्टरों को सलाह दी है कि वे अपना बकाया तुरंत चुका दें। ऐसा न करने पर चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड डिफॉल्टरों के छोटे फ्लैटों का आवंटन रद्द करने के लिए बाध्य होगा।