हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड
Himachal Pradesh State Electricity Board Limited
रिकांगपीओ 26 दिसम्बर, 2022ः-State Electricity Board Limited: हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेैक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर विद्युत उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता शिविरों का आयोजन कर रहा है। इसी कड़ी में आज किन्नौर जिला के अंतर्गत आने वाले तीनों ब्लाॅकों के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सुपरवाईजरों के लिए एक विशेष जागरूकता शिविर का आयोजन रिकांगपीओ में किया गया। इस जागरूकता शिविर में जिला किन्नौर के तीनों ब्लाॅकों के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सुपरवाईजरों ने भाग लिया। शिविर में बिजली बोर्ड के अधिकारियों ने उपस्थित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को विद्युत उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में विस्तृत जानकारी दी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से इस जानकारी को घर-घर तक पहुंचाने का आग्रह किया।
इस अवसर पर उपस्थित बोर्ड के अतिरिक्त निदेशक लोक संपर्क अनुराग पराशर ने बताया कि विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत बोर्ड के टोल फ्री नंबर 1800-180-8060 या 1912 पर विद्युत आपूर्ति संबंधी शिकायतों के निव ारण का अधिकार है। उपभोक्ताओं को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए विभिन्न माध्यम उपलब्ध है करवाए गए हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को फर्जी व धोखाधडी़ वाले एसएमएस में दिए नम्बरों पर काॅल/या किसी भी मोबाईल ऐप को डाउनलोड न करें, न ही किसी लिंक पर क्लिक करें। उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर सीजीआर एफ के साथ-साथ विद्युत वृत स्तर पर भी उपभोक्ताओं की शिकायतों के लिए सीजीआरफ स्थापित किए गए है।
हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करने के लिए उपभोक्ता अधिकतम समय सीमा, अनुपालन मापदण्डों और अरोग्य क्षतिपूर्ति की सूचना के लिए हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड की वैबसाईट ूूूण्ीचेमइण्बवउ पर लाॅग इन कर सकते हैं। उन्होंने उचित विद्युत भार को दर्शाना विद्युत उपभोक्ताओं के कर्तव्य में दर्शाया। उन्होंने कहा कि विद्युत आपूर्ति संबंध में सही जानकारी प्राप्त करना विद्युत उपभोक्ता का अधिकार है। उन्होंने कहा कि रूफटाॅप सोलर संयत्र लगाकर जहां हर उपभोक्ता अपने घर की विद्युत आपूर्ति को पूरा कर सकता है वहीं सोलर संयत्र से उत्पादित अतिरिक्त बिजली को बोर्ड को बेचकर कमाई भी कर सकता है। इसलिए सर्वप्रथम उसे बिजली बोर्ड के उप-मंडल से विद्युत उपलब्धता प्रमाण पत्र लेना होगा। उन्होंने व्यक्तिगत व लोक सुरक्षा को आवश्यक बताया। उन्होंने इस बारे में अधिक जानकारी के लिए बोर्ड के विद्युत उप-मंडल कार्यालय से संपर्क करने का आग्रह किया है। उन्होंने शारिरीक रूप से विक्लांग तथा वरिष्ठ नागरिकों को उप-मंडल तथा मंडलों पर दी जाने वाली प्राथमिकताओं के बारे में भी अवगत करवाया। उन्होंने उपभोक्ताओं द्वारा मीटर लेते समय दी गई स्क्योरिटी राशी के ऊपर सालाना ब्याज राशी प्रत्येक वर्ष 30 जून के पश्चात प्रदान किए जाने का प्रावाधानों के बारे में भी अवगत करवाया।
उन्होंने उपभोक्ताओं को बिजली के अनाधिकृत प्रयोग और चोरी पर विभिन्न प्रकार की सजाओं का प्रावधान के बारे में जानकारी देते हुए काहा कि सेक्शन 126 के अतर्गत क्षतिपूर्ति का प्रावधान है यानि बिजली के अनाधिकृत प्रयोग पर भारी राशी चुकानी पडती है व सेक्शन 135 के अतर्गत सीधी चोरी, क्षतिपूर्ति राशी के साथ जेल की सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि बिजली का सर्वाधिक उपयोग शाम को 6 बजे से 9 बजे तक होता है। सर्दियों में तो सुबह 6 से 9 बजे और शाम 6 से 10 बजे तक विद्युत भार अधिक होता है। इस दौरान बिजली के सिस्टम पर अत्यधिक दबाव होता है। इस दौरान विद्युत उपकरणों का उपयोग विशेष रूप से आवश्यकता के अनुसार ही करें। इस अवसर पर नाहन मंडल के सहायह अभियन्ता ईं0 रमेश चन्द भारद्वाज ने विद्युत उपभोक्ताओं से आग्रह किया हैं कि विद्युत भार बढे होने की दिशा में अपने विद्युत भार को समय पर संशोधित करवा लें जिससे की हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड, विद्युत भार की सही जानकारी प्राप्त कर उचित क्षमता के नए ट्रांस्फार्मर, संवर्धित ट्रांस्फार्मर और उच्च क्षमता की विद्युत संचार लाईनों को स्थापित कर सके।
इसके उपरान्त नियामक अयोग के आदेशानुसार उपभोक्ता मित्र व्यवहारिकता बैठक का आयोजन विद्युत मंडल कार्यालय रिकांगपीओ में भी किया गया।
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