Big News: हरियाणा सरकार को हाईकोर्ट ने दिया झटका, निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रदेश के लोगों को 75% आरक्षण नहीं...
High Court stays on 75 percent quota for locals in Haryana Private Jobs
BJP-JJP गठबंधन वाली हरियाणा सरकार (Haryana Government) को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है| दरअसल, हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के उस प्रावधान पर रोक लगा दी है, जिसमें हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में प्रदेश के लोगों को 75% आरक्षण देने की बात कही गई है| वीरवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में विरोध स्वरूप दाखिल याचिका पर सुनवाई की और इस प्रकार का बड़ा फैसला सुना दिया|
जानकारी के अनुसार, दाखिल याचिका में कहा गया था कि कार्य कौशल और योग्यता की आधार पर नौकरी में लोगों को रखा जाना चाहिए| न कि विशेष रूप से आरक्षण के आधार पर| अगर ऐसा होता है तो इससे एक तरफ जहां निजी क्षेत्र में नौकरीदाताओं के अधिकारों का हनन होगा तो वहीं दूसरी ओर नौकरी लेने वाले कई लोग इससे वंचित होगें और ये उनके भी अधिकार का हनन होगा|
फिलहाल, हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब हरियाणा सरकार क्या करती है| यह देखने वाली बात होगी| हरियाणा सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जा सकती है| वैसे भी पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के इस तरह के फैसले के बाद हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की प्रतिक्रिया तत्काल सामने आई है|
क्या कहा दुष्यंत चौटाला ने?
बतादें कि, JJP नेता दुष्यंत चौटाला इस मुद्दे पर हमेशा ही बात करते आये हैं| ऐसे में जब उनके इस मुद्दे को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने नकार दिया है तो फिर दुष्यंत चौटाला भी अपनी प्रतिक्रिया देने से पीछे नहीं हटे हैं| हाईकोर्ट के फैसले के बाद जल्द ही दुष्यंत चौटाला ने अपनी प्रतिक्रिया दी है| दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट करते हुए लिखा - हम हरियाणवी युवाओं के रोजगार के अवसरों के लिए लड़ते रहेंगे #75% आरक्षण...