48 घंटे में मतदान का डेटा जारी करने पर सुनवाई, अदालत ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

48 घंटे में मतदान का डेटा जारी करने पर सुनवाई, अदालत ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

Supreme Court seeks response from Election Commission

Supreme Court seeks response from Election Commission

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार शाम साढ़े छह बजे एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर तत्काल सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। याचिका में लोकसभा चुनाव के प्रत्येक चरण का मतदान होने के बाद इसका आंकड़ा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

चुनाव आयोग को दिया जाना चाहिए समयः CJI

इससे पहले दिन में वकील प्रशांत भूषण ने शीर्ष अदालत से आग्रह किया था कि याचिका पर आज ही सुनवाई की जाए। जस्टिस एएस बोपन्ना को विदाई देने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम संपन्न होने के बाद शीर्ष अदालत की पीठ शाम को सुनवाई के लिए बैठी। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिका पर जवाब देने के लिए समय मांगने के चुनाव आयोग के अनुरोध को उचित बताया। पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग को याचिका पर जवाब देने के लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए।

याचिका में लगाए गए हैं गलत आरोपः EC के वकील

इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने याचिका को लोकसभा चुनाव के छठे चरण से एक दिन पहले 24 मई को ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान उचित पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया। संक्षिप्त सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि एनजीओ एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफा‌र्म्स (एडीआर) ने याचिका में बिल्कुल गलत आरोप लगाए हैं।

इसके अलावा जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की एक अन्य पीठ ने कुछ मुद्दों का निपटारा किया है। यह मुद्दा वर्तमान मामले का भी हिस्सा है।