Gyanvapi Case Hearing Today: ज्ञानवापी का सर्वे मामले में आज होई सुनवाई पढ़िए पूरी खबर
Gyanvapi Case Hearing Today
Gyanvapi Case Hearing Today: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा वाराणसी के विवादित ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण कराने के मुद्दे पर आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी. सुनवाई दोपहर बाद न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया की एकल पीठ में शुरू होगी। इस मामले में एएसआई द्वारा वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण करने के निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई है. पिछली सुनवाई पर एएसआई ने अपना हलफनामा दाखिल किया था।
यह पढ़ें: Reviews Work Progress: उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने कार्य प्रगति की समीक्षा की
एएसआई ने अपने हलफनामे में क्या कहा है
उच्च न्यायालय में 31 अक्टूबर को मामले की अंतिम सुनवाई पर दायर अपने हलफनामे में एएसआई ने कहा था कि अगर अदालत आदेश देती है तो वह विवादित परिसर का सर्वेक्षण कर सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करेगी. एएसआई ने कोर्ट को यह भी बताया कि ज्ञानवापी के विवादित परिसर का उसकी ओर से पहले कभी कोई सर्वे नहीं हुआ है. हाईकोर्ट ने एएसआई के हलफनामे पर पक्षकारों को लिखित जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया था। इस मामले से जुड़े पक्षों को 7 नवंबर तक कोर्ट में जवाब दाखिल करना था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के सर्वे को लेकर दिए गए आदेश पर 30 नवंबर तक रोक लगा दी है.
यह पढ़ें: अगर आपको भी करनी है परिवार के साथ Kashmir की इस साल की बर्फ़बारी Enjoy तो मत भूले इन जग
इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथन हिंदू पक्ष की ओर से बहस करेंगे. वैद्यनाथन ने हिंदू पक्ष की ओर से दलीलें पेश कर अयोध्या विवाद को जीत लिया है।
क्या है पूरा मामला
वाराणसी की जिला अदालत ने पिछले साल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा विवादित परिसर के सर्वेक्षण का आदेश दिया था। इस फैसले को ज्ञानवापी मस्जिद की विराजतिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले में पिछले साल से इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है. निचली अदालत के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अब इसे बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है।