Meghalaya HC on Girls-Boys Sex Decision: 16 साल की लड़की हो या लड़का, दोनों रखते हैं सेक्स की समझ... हाईकोर्ट ने रद्द किया पॉक्सो केस

16 साल की लड़की हो या लड़का, दोनों रखते हैं सेक्स की समझ... हाईकोर्ट ने दिया आदेश- रद्द करिए युवक के खिलाफ पॉक्सो केस

HC Says 16 Years Old Girls-Boys Can Take Sex Decision

HC Says 16 Years Old Girls-Boys Can Take Sex Decision

Meghalaya HC on Girls-Boys Sex Decision: 16 साल की लड़की हो या लड़का, दोनों ही सेक्स की समझ रखते हैं और सेक्स को लेकर कोई भी फैसला लेने में सक्षम हैं। मेघालय हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की है। इस टिप्पणी के साथ ही हाईकोर्ट ने एक युवक पर से पॉक्सो केस हटा दिया है। हाईकोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि, युवक के खिलाफ पॉक्सो केस रद्द कर दिया जाए। जानकारी के अनुसार, युवक के साथ प्रेम और शारीरिक संबंध में जुडी एक नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया था कि, युवक ने उससे जबरदस्ती सेक्स किया।

मेघालय हाईकोर्ट ने कहा कि, पॉक्सो एक्ट के दायरे में ऐसे मामले नहीं आने चाहिए। जिनमें लड़के-लड़कियों का प्रेम संबंध होता है। क्योंकि आज 16 साल की उम्र में लड़की हो या लड़का दोनों ही सेक्स का ज्ञान होता है और दोनों ही सेक्स को लेकर अपने बारे में सही-गलत का फैसला ले सकते हैं। वह इसमें सक्षम हैं। हाईकोर्ट ने जोर देकर कहा कि, आज के जमाने में 16 की उम्र में शारीरिक और मानसिक विकास को देखते हुए ऐसा कहना यह तर्कसंगत भी है। आज इस उम्र के लोगों को बखूबी इस बात की समझ हो चुकी होती है कि वे क्या करने जा रहे हैं? इसलिए ऐसे मामलों में आमतौर पर सेक्स की आपसी सहमति का ही इरादा होता है।

मर्जी से किया सेक्स आरोप कैसे हो सकता?

मेघालय हाईकोर्ट ने आगे कहा कि, बदलते जमाने और बदलती सामाजिक जरूरतों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए कानूनों में आवश्यक बदलाव लाने की भी जरूरत है। बताया जाता है कि, युवक के वकील ने दलील दी थी कि, पूरा मामला यौन उत्पीड़न का मामला नहीं है। क्योंकि जो भी हुआ पूरी तरह से सहमति से हुआ।

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