हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा नियम, 2007 और पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) नियम, 1951 में संशोधन को मंजूरी दी

Haryana Cabinet Meeting

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हरियाणा मंत्रिमंडल ने मृतक न्यायिक सेवा सदस्यों के आश्रितों को अनुकंपा सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा नियम, 2007 और पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) नियम, 1951 में संशोधन को मंजूरी दी

 चंडीगढ़, 28 दिसंबर: Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा नियम, 2007 और पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) नियम, 1951 में संशोधन को मंजूरी दी गई, जो हरियाणा राज्य के लिए लागू है। ये संशोधन हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा और हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के मृतक सदस्यों के आश्रितों को अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति के प्रावधान से संबंधित हैं।
 
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अनुरोध में, मंत्रिमंडल ने हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा नियम, 2007 में नियम 24 के पश्चात नियम 24ए को सम्मिलित करने तथा पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) नियम, 1951 में भाग ई के पश्चात भाग ईई को जोड़ने को मंजूरी दी, जैसा कि हरियाणा पर लागू है।
 
नए सम्मिलित नियम 24ए के तहत, हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा के मृतक सदस्यों के आश्रितों को अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति, समय-समय पर संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति) नियम, 2019 के अनुसार प्रदान की जाएगी।
 
इसी प्रकार, नए सम्मिलित भाग ईई के अनुसार, हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) के मृतक सदस्यों के आश्रितों को अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति भी समय-समय पर संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति) नियम, 2019 द्वारा शासित होगी।
 
इन नियमों को हरियाणा सुपीरियर न्यायिक सेवा (संशोधन) नियम, 2024 और पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) हरियाणा संशोधन नियम, 2024 कहा जाएगा तथा ये समय-समय पर संशोधित होकर 1 अगस्त, 2019 से प्रभावी होंगे।