हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों को नायब सिंह सरकार की बड़ी राहत: मकान बनाने के लिए सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 25 लाख एडवांस

Big relief of Naib Singh government to government employees in Haryana

Big relief of Naib Singh government to government employees in Haryana

Big relief of Naib Singh government to government employees in Haryana- चंडीगढ़ (साजन शर्मा)I हरियाणा सरकार ने 14 साल बाद सरकारी कर्मचारियों को एडवांस और लोन को लेकर बड़ी राहत दी है। प्रदेश सरकार ने मकान के निर्माण, विवाह, वाहन और कंप्यूटर खरीदने के लिए एडवांस और लोन की सीमा में बढ़ोतरी की है। इससे पहले 22 नवंबर 2010 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में यह बढ़ोतरी हुई थी।

सरकार के इस फैसले से सरकारी कर्मचारी अब मकान बनाने के लिए 25 लाख रुपए तक एडवांस ले सकेंगे। कर्मचारियों को पहले 20 लाख रुपए मिलते थे। बेटे-बेटी की शादी के लिए 3 लाख रुपए का लोन मिल सकेगा। वाहन और कंप्यूटर खरीदने के लिए भी लोन की राशि में बढ़ोतरी की गई है।

वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने एडवांस राशि में बढ़ोतरी को लेकर सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार, मंडल आयुक्तों, डीसी व उपमंडल अधिकारी (नागरिक) को निर्देश जारी कर दिए गये हैं।

सरकारी कर्मचारी को उसकी पूरी सेवा अवधि में 25 लाख रुपए तक केवल एक बार एडवांस मिलेगा। गृह आवास भत्ता केवल एक व्यक्ति (पति या पत्नी)को दिया जाएगा। ब्याज दर जनरल प्रोविडेंट फंड (जीपीएफ) के बराबर होगी। मकान खरीद के लिए 34 महीने का मूल वेतन या अधिकतम 25 लाख रुपए में जो भी कम होगा, वह दिया जाएगा।

घर बनाने के लिए एडवांस की कुल मंजूर राशि का 60 प्रतिशत अर्थात किसी भी वेतन मैट्रिक्स में 20 महीने का मूल वेतन और अधिकतम 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद शेष 10 लाख रुपए उसी भूखंड पर घर के निर्माण के लिए दिए जाएंगे।

बेटे-बेटी की शादी के लिए 3 लाख मिलेंगे

सरकारी कर्मचारी अपने बेटे-बेटी या बहन सहित किसी अन्य आश्रित के विवाह के लिए 10 माह का मूल वेतन और अधिकतम 3 लाख रुपए एडवांस ले सकेंगे। यह राशि पूरी सेवा के दौरान केवल 2 बार मिल सकेगी। ब्याज दर जीपीएफ के बराबर होगी। दूसरा एडवांस राज्य सरकार द्वारा प्रथम विवाह एडवांस के लिए निर्धारित ब्याज दर पर उपलब्ध होगा।

कार खरीद पर भी लोन

45 हजार रुपए और उससे अधिक का संशोधित वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारी इस एडवांस के लिए पात्र होंगे। ऐसे कर्मचारियों को कार खरीदने के लिए 15 माह का मूल वेतन, जिसकी अधिकतम सीमा साढ़े 6 लाख रुपए या मोटर कार की वास्तविक कीमत का 85 फीसदी, जो भी कम हो, लोन मिलेगा। प्रथम लोन पर ब्याज दर जीपीएफ के बराबर तथा दूसरी बार लोन लेने पर 2 फीसदी अधिक तथा तीसरी बार लोन लेने पर 4 फीसदी अधिक होगा। दूसरा एवं तीसरा लोन पिछले लोन का नो ड्यूज सर्टिफिकेट (एनओसी) जारी होने के बाद ही दिया जाएगा।

कंप्यूटर और साइकिल भी खरीद सकेंगे

कंप्यूटर और लैपटॉप खरीदने के लिए 50 हजार रुपए लोन लिया जा सकेगा। दूसरा एवं तीसरा लोन पिछले लोन की एनडीसी जारी होने के बाद ही प्रदान किया जाएगा। ब्याज दर सामान्य भविष्य निधि के बराबर होगी। साइकिल खरीद के लिए 4 हजार रुपए या साइकिल की वास्तविक कीमत, जो भी कम हो, लोन दिया जाएगा। ब्याज दर सामान्य भविष्य निधि के बराबर होगी। दूसरा और तीसरा एडवांस राज्य सरकार द्वारा प्रथम साइकिल एडवांस के लिए निर्धारित ब्याज दर पर उपलब्ध होगा।