हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने बदले भर्ती नियम

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने बदले भर्ती नियम

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने बदले भर्ती नियम

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने बदले भर्ती नियम

जाति प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाया तो रिजर्व कोटे वाले होंगे सामान्य श्रेणी में
विधवा अभ्यर्थी बाद में जमा करवा सकेंगी प्रति का मृत्यु प्रमाण पत्र

चंडीगढ़, 23 अप्रैल। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जहां एक तरफ विभागीय भर्तियों की कार्रवाई शुरू कर दी गई वहीं नियमों में बदलाव करते हुए अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी जाति प्रमाणपत्र जमा न कराने पर सामान्य श्रेणी में मान्य होंगे।
एचएसएससी ने नए नियमों के संबंध में गाइडलाइन जारी कर दी है। नए नियमों के अनुसार अतिरिक्त अंकों के लिए दावा करने वाले अभ्यर्थी अगर दस्तावेज जांच के समय पिता की मौत का प्रमाणपत्र जमा नहीं करा पाएंगे तो उनका आवेदन भी सामान्य श्रेणी में माना जाएगा। 
इसी प्रकार विधवा महिला को भी छूट दी गई है, वे पति की मृत्यु का प्रमाणपत्र बाद में जमा करा सकती हैं। अभ्यर्थियों के सामने आ रही समस्याओं को देखते हुए आयोग ने यह सुधारात्मक फैसले लिए हैं। भविष्य में सभी भर्तियों में यह लागू होंगे। इतना ही नहीं, आयोग ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी करने का फैसला लिया है, इस पर आने वाली शिकायतों का जवाब 24 घंटे में दिया जाएगा। मामले को संबंधित ब्रांच में भेजकर समयबद्ध तरीके से समाधान किया जाएगा। 
फार्म भरने की अंतिम तिथि के बाद भी अभ्यर्थी फार्म की गलतियों को एक सप्ताह बाद तक सुधार सकेंगे। किसी ने फार्म में गलती कर दी है या कोई प्रमाणपत्र अपलोड करना रह गया है तो उसके पास एक सप्ताह का समय होगा। आयोग की वेबसाइट पर जाकर गलती को ठीक कर सकेंगे। इससे पहले, अंतिम तिथि के बाद कोई मौका नहीं मिलता था और गलती होने पर फार्म रद्द कर दिया जाता था।
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खदरी के अनुसार अभ्यर्थियों की समस्याओं को दूर करने के लिए ये फैसले लिए हैं। आयोग की कार्यप्रणाली को आसान बनाने का प्रयास किया जा रहा है।