हरियाणा सरकार देगी 1 लाख रुपये; लोगों को बस इस बारे में सही सूचना देनी होगी, चिंता न करें, नाम गुप्त रखा जाएगा
Haryana Govt Announces Rs 1 Lakh Reward Female Foeticide
Female Foeticide In Haryana: पूरे देश में 'कन्या भ्रूण हत्या' एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। तरह-तरह के अभियानों और योजनाओं से 'कन्या भ्रूण हत्या' को रोकने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए सख्त कानूनी कार्रवाई भी तय की गई है। लेकिन फिर भी लिंग परीक्षण कराके गर्भ में ही कन्या के भ्रूण को समाप्त करने का काम चोरी-छिपे हो रहा है। किसी भी कीमत पर ऐसा न हो इसके लिए अब हरियाणा सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है।
'कन्या भ्रूण हत्या' करने और करवाने वालों की सूचना देने वालों को हरियाणा सरकार 1 लाख रुपये इनाम के तौर पर देगी। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। बता दें कि, हरियाणा में लड़के-लड़कियों के लिंगानुपात में काफी अंतर है। लड़कियों के लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए हरियाणा में राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं।
शिक्षित और उच्च के लोग भी कर रहे 'कन्या भ्रूण हत्या'
हैरानी की बात यह है कि, 'कन्या भ्रूण हत्या' करने और कराने वालों में अशिक्षित, निम्न व मध्यम वर्ग के लोग ही शामिल नहीं है बल्कि इस घिनौनी परंपरा की कड़ी में उच्च व शिक्षित समाज के लोग भी शामिल हैं। भारत के सबसे समृध्द राज्यों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में लड़कियों का लिंगानुपात सबसे कम है। 'कन्या भ्रूण हत्या' को रोकने की सख्त जरूरत है। ये तभी संभव है कि जब लोग लड़के और लड़कियों में भेद करना छोड़ दें। उनकी सोच बदले और यह सोच सामाजिक स्तर पर जागरूकता का केंद्र बने। लोगों को अपने से और अपने घर से ही इसकी शुरुवात करनी होगी।
'कन्या भ्रूण हत्या' करने वालों के लिए सजा क्या?
कन्या भ्रूण हत्या जन्म से पहले लड़कियों को मार डालने की क्रिया है। इसलिए भारत सरकार प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण एवं कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगा चुकी है। ऐसा करने वालों के लिए सजा का प्रावधान है। पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट 1994 के तहत पंजीकृत सेंटर संचालक व डॉक्टर द्वारा पहली बार गर्भधारण पूर्व लिंग चयन और प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण संबंधी जुर्म करने पर तीन साल की कैद और 10 हजार रुपए जुर्माना तथा इसके उपरांत पुन: जुर्म करने पर पांच साल कैद और 50 हजार रुपए जुर्माना का प्रावधान है। इसके अलावा पति/परिवार के सदस्य या लिंग चयन के लिए उकसाने वाले व्यक्ति के लिए एक्ट में पहले अपराध पर 50 हजार रुपए तक के जुर्माने के साथ तीन साल तक की कैद तथा इसके उपरांत पुन: अपराध करने पर एक लाख रुपये तक जुर्माने के साथ पांच साल तक की कैद का प्रावधान है।