हरियाणा में अब कुंवारे लोगों की मौज; CM मनोहर लाल ने पेंशन अनाउंस की, विधुर पुरुषों के लिए भी बड़ा फैसला, जमीन की रजिस्ट्री SDM और DRO भी कर सकेंगे
Haryana Govt Announced Pension For Unmarried Persons
Haryana Govt Pension For Unmarried Persons: हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कई बड़े फैसले लिए हैं। जिनकी जानकारी उन्होंने वीरवार को चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। सीएम खट्टर का एक फैसला तो ऐसा है जिससे प्रदेश के कुंवारों (अविवाहित महिला-पुरुष) की मौज हो गई है।
दरअसल, हरियाणा के कुंवारे लोगों को अब 2750 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। सीएम खट्टर ने कहा कि, जो कुंवारे महिला-पुरुष 45-60 वर्ष तक के हैं और उनकी सालाना आय 1,80000 रुपए से कम है तो सरकार की तरफ से उन्हें 2750 रुपए की पेंशन हर महीने दी जाएगी। सीएम खट्टर ने प्रदेश के कुंवारे महिला-पुरुषों के आंकड़ों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि, प्रदेश के 5700 के आसपास कुंवारे महिला-पुरुष पेंशन का लाभ ले सकेंगे।
विधुरों को भी पेंशन देगी हरियाणा सरकार
हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला सिर्फ प्रदेश के कुंवारे लोगों के लिए ही नहीं हुआ है। बतादें कि, अब हरियाणा के विधुर पुरुष (शादी के बाद जिनकी पत्नी का देहांत हो गया हो) भी मासिक पेंशन का लाभ ले पाएंगे। विधवा महिलाओं को जिस प्रकार से महीने में सरकार पेंशन देती है उसी प्रकार से अब विधुर पुरुषों को भी हरियाणा सरकार 2750 रुपए मासिक पेंशन देगी। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जानकारी दी कि, जो विधुर 40-60 वर्ष तक के हैं और उनकी सालाना आय 3 लाख रूपए से कम है तो ऐसे विधुर पुरुषों को 2750 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी।
सीएम खट्टर ने प्रदेश के विधुर पुरुषों के आंकड़ों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि, प्रदेश के 65000 के आसपास विधुर पुरुष पेंशन का लाभ ले सकेंगे। सीएम खट्टर ने कहा कि, प्रदेश के कुंवारे लोगों और विधुर पुरुषों का टोटल आंकड़ा 71000 के आसपास बैठेगा। इन्हें पेंशन देंगे में हरियाणा सरकार पर महीने में 20 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च पड़ेगा। वहीं सालाना 240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा।
जमीन के इंतकाल मामले में हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला
हरियाणा सरकार ने जमीन के इंतकाल मामले में भी एक बड़ा फैसला लिया है। सीएम खट्टर ने बताया कि,प्रदेशवासियों को बड़ी राहत देते हुए जमीन के इंतकाल की प्रक्रिया को अब ऑनलाइन कर दिया गया है। यानि जब जमीन की रजिस्ट्री होगी तो उसके 10 दिन बाद तक रजिस्ट्री पोर्टल पर रखी जाएगी और इसमें सबको आपत्ति का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर कोई आपत्ति दर्ज कराता है तो जमीन का इंतकाल रोक दिया जाएगा और अगर आपत्ति दर्ज नहीं होती है तो ऑटो-मेटिक जमीन का इंतकाल हो जाएगा। यानि अपने आप ही व्यक्ति का नाम रजिस्ट्री में बदल जाएगा।
हरियाणा में SDM और DRO भी कर सकेंगे जमीनों की रजिस्ट्री
सीएम खट्टर ने बताया कि प्रदेशवासियों के हित को देखते हुए सरकार ने एक बड़ी पहल की है। सीएम खट्टर ने कहा कि, अब SDM और DRO को भी जमीनों की रजिस्ट्री की शक्तियां दे दी गईं हैं। कोई भी व्यक्ति इन अधिकारियों के पास जमीन की रजिस्ट्री करा सकता है। सीएम खट्टर ने कहा कि, कुछ समय के बाद ऐसी योजना सरकार बना रही है कि पूरे जिले की रजिस्ट्री हम किसी भी ऑफिस में करा सकेंगे। अभी सिर्फ तहसील स्तर पर ही यह व्यवस्था की गई है। सीएम ने कहा कि व्यवस्था ऐसी बना देंगे कि सीधे जाओ और रजिस्ट्री कराकर वापस आ जाओ।
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