Haryana government will implement vehicle scrapping policy

Haryana: व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू करेगी हरियाणा सरकार - डिप्टी सीएम

Haryana government will implement vehicle scrapping policy

Haryana government will implement vehicle scrapping policy

Haryana government will implement vehicle scrapping policy- चंडीगढ़। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि राज्य सरकार "हरियाणा पंजीकृत वाहन स्क्रैप एवं पुनर्चक्रण सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024" के नाम से व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लाएगी। उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी के तहत हरियाणा में अत्याधुनिक स्क्रैप रीसाइक्लिंग सुविधा को बढ़ावा देकर जहां प्रदूषण पर नियंत्रण करने पर जोर रहेगा तो वहीं युवाओं के लिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर पैदा करने पर भी फोकस किया जाएगा। वे सोमवार को चंडीगढ़ में इस नई नीति को लेकर हो रही बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। 

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पुराने और अनफिट वाहनों को व्यवस्थित और पर्यावरण अनुकूल तरीके से हटाने के लिए केंद्र सरकार ने मोटर वाहन (पंजीकरण और वाहन के कार्य) की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि सड़क के लिए अनुपयुक्त वाहनों का पता लगाने के लिए स्क्रैपिंग सुविधा नियम, 2021 का निर्माण किया जा रहा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई बजट घोषणा 2023-24 के अनुरूप पुनर्चक्रण सुविधा प्रोत्साहन नीति वाहन स्क्रैप पुनर्चक्रण के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी।

डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नई नीति का उद्देश्य है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाए, जो कि आने वाले समय में पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए विश्व की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विश्व में क्रूड आयल कम होता जा रहा है और पूरा विश्व वैकल्पिक ऊर्जा का अनुसंधान कर रहा है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वाहनों में इलेक्ट्रिकल व उद्योगों के लिए सौर ऊर्जा पर फोकस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नई नीति के तहत इको-पार्क, रीसाइक्लिंग पार्क को बढ़ावा देकर रीसाइक्लिंग हब स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा ऑटो ओईएम के साथ संयुक्त रूप से आरवीएस और आरएफ की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा। 

उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रीसाइक्लिंग पार्क के लिए आबादी वाले क्षेत्रों के बाहर जगह चिह्नित करें, ताकि आमजन को असुविधा न हो। उन्होंने यह भी कहा कि पॉलिसी के तहत प्रोत्साहन तभी मिलेगा जब नया वाहन राज्य के ओईएम डीलरों से खरीदा जाएगा और पंजीकृत किया जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वाहन की महत्वपूर्ण आयु के बाद केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार उच्च फिटनेस शुल्क का प्रावधान होगा। उन्होंने कहा कि जिस आवेदक ने इस पॉलिसी के तहत पूंजीगत सब्सिडी का लाभ उठाया है, वह एचईईपी 2020 के तहत शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति योजना के तहत प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं होगा।

 

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