Haryana government approves new excise policy on old conditions

Haryana Cabinet: हरियाणा सरकार ने पुरानी शर्तों पर दी नई आबकारी नीति को मंजूरी

Haryana government approves new excise policy on old conditions

Haryana government approves new excise policy on old conditions

Haryana government approves new excise policy on old conditions- चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश की नई आबकारी नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है। निर्वाचन आयोग की मंजूरी के बाद राज्य सरकार ने बुधवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। जिसमें नई एक्साइज पॉलिसी पर मोहर लगाई गई। आयेाग की शर्तों के चलते ही पुरानी पॉलिसी में अधिक बदलाव नहीं किया गया है।

पुरानी पॉलिसी 12 मई को समाप्त हो चुकी है। जिसके चलते आज मंजूर की गई पॉलिसी को उसी दिन से लागू माना जाएगा। मंत्रिमंडल द्वारा आज स्वीकार की गई पॉलिसी 11 मई, 2025 तक के लिए लागू रहेगी। नई नीति के अनुसार प्रदेश में शराब ठेकों की संख्या में इजाफा नहीं किया है। ठेके पहले की तरह 2400 ही रहेंगे। देशी शराब के कोटे में बढ़ोतरी की है। हरियाणा व भारत में बनी शराब की तर्ज पर अब विदेशी शराब भी ट्रैक एंड ट्रेसिंग सिस्टम के दायरे में आएगी। शराब को कांच की बोतलों में ही बेचने को लेकर पूर्व में हो चुके विवाद के चलते कैबिनेट ने दोनों तरह के ऑप्शन रखे हैं। यानी कांच और प्लास्टिक दोनों तरह की बोतलों का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

चुनाव आयोग ने इस शर्त के साथ सरकार को एक्साइज पॉलिसी लागू करने की मंजूरी दी है कि इसका किसी भी तरह से प्रचार-प्रसार नहीं किया जाएगा। सरकार को दो-टूक कहा है कि राजनीतिक फायदे के लिए इसका प्रचार-प्रसार नहीं हो सकेगा। नये ठेकों की अलॉटमेंट के लिए ई-टेडिंरग प्रक्रिया भी 25 मई यानी मतदान के बाद शुरू होगा। हालांकि इससे पहले विभाग इसकी तैयारियां शुरू कर सकेगा।

डिस्टलरी को 31 जुलाई तक लगाने होंगे फ्लो मीटर

एक्साइज पॉलिसी में सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि शराब बनाने वाली डिस्टलरी में 31 जुलाई तक फ्लो मीटर अनिवार्य रूप से लगाने होंगे। इतना ही नहीं, पूरा प्लांट सीसीटीवी कैमरों से कवर करना होगा। इसका कंट्रोल विभाग के पास भी रहेगा। शराब की हर बोतल पर क्यू आर कोड होगा ताकि अवैध शराब के कारोबार को रोका जा सकते और पारदर्शिता बनी रहे। गांवों में ठेकों का खुलने का समय अप्रैल से अक्टूबर के दौरान सुबह 8 से रात 11 बजे तक रहेगा। नवंबर से मार्च तक 8 बजे से रात 10 बजे तक ठेके खुले रहेंगे। वहीं शहरी क्षेत्रों में शराब के ठेके सुबह 8 से आधी रात 12 बजे तक खुल सकेंगे।