ज्ञानवापी मस्जिद केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुआ ट्रांसफर, 30 मई को होगी अगली सुनवाई
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ज्ञानवापी मस्जिद केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुआ ट्रांसफर, 30 मई को होगी अगली सुनवाई

ज्ञानवापी मस्जिद केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुआ ट्रांसफर

ज्ञानवापी मस्जिद केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुआ ट्रांसफर, 30 मई को होगी अगली सुनवाई

वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) में मिले शिवलिंग के पूजा से संबंधित याचिका पर सुनवाई अब फास्ट ट्रैक में होगी. इस याचिका को सिविल जज से फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है. लेकिन आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज उपलब्ध नहीं हैं इसलिए 30 मई को सुनवाई होगी. इस मामले की सुनवाई जज मयंक पांडे करेंगे. दरअसल विश्व विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह ने वाराणसी कोर्ट (Varanasi Court) में मंगलवार को याचिका दाखिल की थी. जिसे कोर्ट ने स्वीकर करते हुए आज की तारीख दी थी. किरण सिंह ने पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपने और वादी गण को ज्ञानवापी में पूजा करने, तत्काल प्रभाव से मुसलमानों के रोक और गुंबद गिराने की मांग की है.

गुंबद गिराने की मांग

दरअसल विश्व विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतरराष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह ने मंगलवार को याचिका दायर की थी जिसमें उन्होंने मांग की थी कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मिले शिवलिंग की पूजा की अनुमति दी जाए. वहीं विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जीतेन्द्र सिंह बिसेन ने कहा कि हमारी ओर से तीन मांगें रखी गई थीं. जिसमें मुसलमानों का ज्ञानवापी में जाने पर रोक, गुंबद गिराने और शिवलिंग के पूजा करने का अधिकार शामिल हैं. कोर्ट ने याचिका को स्वीकर करते हुए सुनवाई के लिए 25 मई की तारीख तय की थी. जिसको अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है. जितेंद्र सिंह बिसेन ही मां शृंगार गौरी प्रकरण से संबंधित राखी सिंह के मुकदमे के पैरोकार हैं. जिसकी सुनवाई के लिए कोर्ट ने 26 मई की तारीख निर्धारित की है.