राहुल गांधी पर गुजरात हाईकोर्ट का बड़ा फैसला; 'मोदी सरनेम' मामले में ये क्या हुआ? जरा आप भी देखें
Gujarat High Court Decision on Rahul Gandhi in Modi Surname Remark
Gujarat High Court Decision on Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अब गुजरात हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया है। 'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक नहीं लगेगी। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया और सूरत कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
जानकारी के अनुसार, गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि सूरत कोर्ट का राहुल गांधी को दोषी ठहराना उचित है और उक्त फैसले में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज की जाती है।
हालांकि, राहुल गांधी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लेकिन जब तक सजा पर रोक नहीं लगेगी। तब तक राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे या संसद सदस्य (सांसद) के रूप में अपनी स्थिति के निलंबन को रद्द करने की मांग नहीं कर पाएंगे।
बहराल, राहुल गांधी के लिए आज का दिन बेहद अहम था। अगर गुजरात हाईकोर्ट का फैसला राहुल गांधी के पक्ष में आ जाता तो उनकी सांसदी बहाल हो सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बतादें कि, सूरत कोर्ट से सजा मिलने के बाद राहुल गांधी पर एक्शन लेते हुए उनकी सांसदी छीन ली गई है साथ ही उनका दिल्ली स्थित उनका सरकारी आवास भी उनसे खाली करा लिया गया है। राहुल केरल की वायनाड लोसकभा सीट से सांसद थे।
23 मार्च को सूरत कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा
पिछले महीने 23 मार्च को 'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में सूरत कोर्ट ने राहुल को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, सजा के बाद राहुल गांधी को 30 दिन के वक्त के साथ जमानत दे दी गई थी। इस दौरान राहुल गांधी ने अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए पुनर्विचार याचिका सूरत कोर्ट में दाखिल की। जिसपर 20 अप्रैल को सूरत कोर्ट का फैसला आया। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी। जिसके बाद राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया।
राहुल गांधी ने मोदी सरनेम पर क्या कहा था?
राहुल गांधी ने साल 2019 में एक चुनावी रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को टारगेट करते हुए कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, इनका भी वही सरनेम है, जो हमारे प्रधानमंत्री का है... राहुल ने यह भी कहा कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?
बतादें कि, राहुल गांधी की इस टिप्पणी के बाद उनके खिलाफ गुजरात की सूरत कोर्ट में मानहानि का केस किया गया था। जिसमें सूरत कोर्ट ने सुनवाई शुरू की थी। सूरत कोर्ट ने आरोपों को लेकर राहुल गांधी से पूछताक्ष की थी।