GST Council Meeting: केंद्रीय वित्त मंत्री का बड़ा फैसला, अब ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा 28% टैक्स
- By Sheena --
- Thursday, 03 Aug, 2023
GST Council Meeting Decision Now 28% Tax on Casinos and Online Gaming
GST Council Meeting: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ऑनलाइन गेमिंग की दरें बरकरार रखने का फैसला किया गया है। हालांकि, 3 राज्यों ने 28 फीसदी की दर से समीक्षा करने की मांग उठाई। 2 अगस्त यानी कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में GST काउंसिल की 51वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 फीसदी टैक्स लगाने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि बैठक के दौरान जी.एस.टी दरों और सुधारों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई है।
पिछले एक महीने मुद्दे पर हो रही थी चर्चा, अब आया फैसला
जीएसटी काउंसिल की पिछले महीने हुई बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ में दांव पर लगाई जाने वाली पूरी राशि पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाने का निर्णय किया गया था। बुधवार की बैठक में इस फैसले के क्रियान्वयन के तौर-तरीकों पर चर्चा की जानी थी। लेकिन तीन राज्यों में इस पर फिर से विचार करने की मांग उठाई गई। काउंसिल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी की दर एक अक्टूबर से लागू हो जाएगी। लागू होने के छह महीने बाद एक बार फिर से इस पर रिव्यू किया जाएगा। इस संबंध में केंद्रीय और राज्य कानूनों में जरूरी बदलाव के बाद ऑनलाइन गेमिंग पर नया कर एक अक्टूबर से प्रभाव में आ जाने की संभावना है।
अन्य फैसले
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुए इस वर्चुअल बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में विदेशी गेमिंग कंपनियों पर भी सख्ती करने पर सहमति बनी है। अब ऑफशोर कम्पनियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बैठक के बाद राजस्व सचिव, संजय मल्होत्रा ने कहा कि सट्टेबाजी पहले से ही जीएसटी के दायरे में है और टैक्स तगाने का ये मतलब नहीं ये कानूनी तौर पर वैध है। सट्टा और जुआ अवैध है और कर के दायरे में आता है। ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाने से उन राज्यों में ऑनलाइन गेम वैध नहीं हो जाएगी, जिन्होंने उन पर प्रतिबंध लगा रखा है।