Online Gaming: ऑनलाइन बेटिंग एप्स और गेमिंग के लिए भारत सरकार लेने जा रही बड़ा फैसला, पढ़े ये ख़बर
- By Sheena --
- Friday, 07 Apr, 2023
Govt announces new rules for online gaming betting gambling banned
Online Gaming: भारत सरकार ने नए नियम जारी कर दिए हैं, Meity यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े नए नियमों के बारे में घोषणा की है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर सरकार के ये नए नियम आखिर क्या कहते हैं? सरकार ने कहा कि ऑनलाइन गेम की सेल्फ रेगुलेटरी संगठन (SRO) की तरफ से जांच की जाएगी। नियमों पर खरा उतरने पर ही ऑनलाइन गेम को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर चलाने की परमिशन दी जाएगी। इसके साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट ने कहा कि मीडिया प्लेटफॉर्म भी सट्टेबाजी के विज्ञापन चलाने से बचें। एडवाइजरी नहीं मानने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सेल्फ-रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन
सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि हर एक गेम की निगरानी और निर्धारण के लिए सेल्फ- रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी। उन्होंने कहा कि अनुमति इस आधार पर निर्धारित की जाएगी कि क्या एप में दांव लगाना शामिल है। यदि दांव लगाना शामिल है, तो एसआरओ (SRO) यह कहने की स्थिति में होगा कि उन ऑनलाइन खेलों की अनुमति नहीं है। यानी एप को एसआरओ की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। वहीं ऑनलाइन रियल मनी गेम यानी ऐसे गेम जिसमें यूजर कुछ राशि जीत की उम्मीद के साथ जमा करते हैं। ऐसे गेम ऑनलाइन गेमिंग नियमों के अनुरूप नहीं माने जाएंगे।
मीडिया और अखबारों दी गई है ये सलाह
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गुरुवार को मुख्यधारा के अंग्रेजी और हिंदी समाचार पत्रों में बेटिंग वेबसाइटों के विज्ञापनों और प्रचार सामग्री को प्रकाशित करने की हालिया घटनाओं पर कड़ा ऐतराज जताया है। केंद्र सरकार ने मीडिया समूहों और अखबार को बेटिंग एप से संबंधित विज्ञापन को प्रकाशित नहीं करने के लिए आगाह किया है। एक एडवाइजरी में मंत्रालय ने मीडिया संस्थानों, मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन विज्ञापन इंटरमीडिएट को गैम्बलिंग और बेटिंग प्लेटफॉर्म के विज्ञापनों या प्रचार सामग्री को ले प्रकाशित करने से परहेज करने की सलाह दी।
भारत में सट्टेबाजी अवैध
सट्टेबाजी और जुआ भारत में अवैध हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत अगर कोई भ्रामक विज्ञापन दिखाता है तो उसे अपराध माना जाएगा। सट्टेबाजी के विज्ञापन भी भ्रामक होते हैं। इसी वजह से सट्टेबाजी और जुआ के विज्ञापन किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखाए जा सकते।