पूर्व पंचायत सदस्यों को पेंशन नहीं देगी सरकार:बबली
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पूर्व पंचायत सदस्यों को पेंशन नहीं देगी सरकार:बबली

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पूर्व पंचायत सदस्यों को पेंशन नहीं देगी सरकार:बबली

कालका के विधायक ने उठाया जनप्रतिनिधियों की पेंशन का मुद्दा

चंडीगढ़,14 मार्च। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेन्द्र सिंह बबली ने कहा है कि पूर्व पंचायत सदस्यों को पेंशन दिए जाने की कोई योजना नहीं है। विधानसभा में कालका के विधायक प्रदीप चौधरी द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में बताया कि सरकार द्वारा प्रदेश के जिला परिषद के भूतपूर्व प्रधान, भूतपूर्व उप-प्रधान, पंचायत समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत के भूतपूर्व सरपंचों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।
विकास एवम् पंचायत मंत्री ने इस बारे में सदन को बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा एक मार्च 2019 को जिला परिषदों के उन भूतपूर्व प्रधान एवं उप प्रधान, पंचायत समितियों के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा ग्राम पंचायतों के भूतपूर्व सरपंचों को पेंशन का लाभ देने का निर्णय लिया गया था जो वर्ष 1994 या इसके बाद चुने गए। उन्होंने बताया की इसके साथ ही यह पेंशन केवल  एक अवधि के एक पद के लिए ही उन लाभार्थियों को दी जाती है,जिन्होंने 2.5 वर्ष से अधिक का कार्यकाल पूर्ण किया तथा जो बुढ़ापा पेंशन को छोडक़र अन्य किसी तरह की पेंशन नहीं ले रहे। उन्होंने कहा की खंड मोरनी के ऐसे लाभार्थी जिन्होंने आवेदन जमा कर रखे हैं उन  55 भूतपूर्व सरपंच , 4 भूतपूर्व अध्यक्ष पंचायत समिति तथा 3 भूतपूर्व उपाध्यक्ष पंचायत समिति को दिसंबर 2021 तक की पेंशन का भुगतान किया जा चुका  है।