सरकारी कर्मियों को वार्षिक संपत्ति का 15 तक देना होगा ब्योरा
- By Vinod --
- Wednesday, 01 May, 2024
Government employees will have to give details of annual assets up to 15 years
Government employees will have to give details of annual assets up to 15 years- चंडीगढ़। प्रदेशभर के सरकारी महकमों और बोर्डों में तैनात कर्मियों को 15 मई तक वार्षिक संपत्ति का ब्योरा देना होगा। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से सभी कर्मचारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिए गए हैं कि इंट्रा हरियाणा पोर्टल पर आनलाइन संपत्ति विवरण दाखिल करना होगा।
पत्र में मुख्यमंत्री के सभी विशेष वरिष्ठ सचिव, सचिव, निजी सचिव, निजी सहायक, वरिष्ठ आशुलिपिक, कनिष्ठ आशुलिपिक, सभी मंत्रियों व राज्यमंत्री, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, विशेष सचिव, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव और हरियाणा सिविल सचिवालय के अंतर्गत कार्यरत, संयुक्त सचिव,उप सचिव, अवर सचिव, अधीक्षक, उप अधीक्षक, सहायक, लिपिक और अन्य तृतीय श्रेणी अधिकारियों व कर्मचारियों को हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 के नियम 24 के प्रावधान के मुताबिक प्रत्येक वर्षि अपनी वार्षिक संपत्ति रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है।
साथ ही, मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से यह भी निर्देश दिए हैं कि वर्ष 2023-24 और पिछले वर्ष यदि किसी कर्मचारी ने संपत्ति विवरण दाखिल नहीं किया है तो वह 15 मई तक इंट्रा हरियाणा पोर्टल पर आनलाइन ब्योरा दर्ज करा सकेगा। इसके बाद पोर्टल स्वत: बंद हो जाएगा और फिर ब्योरा अपलोड नहीं होगा।