FSSAI Issues Guidelines for Tracking Expired and Rejected Food Products

FSSAI का सख्त कदम: EXPIRED और REJECTED फूड पर डेटा देना अनिवार्य

FSSAI Issues Guidelines for Tracking Expired and Rejected Food Products

FSSAI Issues Guidelines for Tracking Expired and Rejected Food Products

FSSAI CRUCIAL STEPS FOR FOOD SAFETY: भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने खाद्य कारोबार संचालकों (एफबीओ) को खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक परामर्श जारी किया है। इस निर्देश के तहत एफबीओ को एक्सपायर्ड या रिजेक्ट किए गए खाद्य उत्पादों का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

सलाह की मुख्य बातें:

  1. डेटा जमा करना अनिवार्य: सभी एक्सपायर्ड या रिजेक्ट किए गए खाद्य स्टॉक्स का पूरा विवरण एफबीओ को प्रस्तुत करना होगा।
  2. नियमित अपडेट्स: इन जानकारियों को समय-समय पर अपडेट करने का निर्देश दिया गया है।
  3. उपभोक्ता सुरक्षा प्राथमिकता: इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं को एक्सपायर्ड या असुरक्षित खाद्य उत्पाद न बेचे जाएं।

FOOD SAFETY के लिए महत्वपूर्ण कदम 

एफएसएसएआई की यह पहल खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नए दिशा-निर्देश से न केवल एक्सपायर्ड और रिजेक्टेड खाद्य उत्पादों पर नियंत्रण होगा, बल्कि उपभोक्ताओं का विश्वास भी बढ़ेगा। खाद्य व्यवसाय संचालकों को इस आदेश का पालन करते हुए यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा में कोई कमी न छोड़ें। यह कदम भारत में खाद्य सुरक्षा मानकों को विश्व स्तर पर मजबूती प्रदान करेगा।