FSSAI decided now manufacturers will not mention nutritional elements on liquor bottles

FSSAI का अहम फैसला, शराब की पैकेजिंग पर अब निर्माता नहीं कर सकेंगे पौष्टिक तत्वों का जिक्र!

FSSAI decided now manufacturers will not mention nutritional elements on liquor bottles

FSSAI decided now manufacturers will not mention nutritional elements on liquor bottles

नई दिल्ली: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने मादक पेय पदार्थों के नियमों में बदलाव किया है। मादक पेय पदार्थो पर पोषक तत्वों की उपस्थिति से संबंधित कोई जानकारी प्रदान नहीं की जाएगी और निर्माता केवल कैलोरी में 'ऊर्जा' की मात्रा स्वेच्छा से घोषित कर सकेंगे। FSSAI खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहल-पेय पदार्थ) प्रथम संशोधन नियम, 2023 जारी किया है। यह नियम अगले साल 1 मार्च से लागू होगा। 

FSSAI ने कहा कि कैलोरी में 'ऊर्जा' की मात्रा को छोड़कर मादक पेय पदार्थों पर कोई पोषण संबंधी जानकारी दर्ज नहीं की जाएगी। ऊर्जा से संबंधित ऐसी घोषणा स्वैच्छिक होगी। खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहल पेय पदार्थ) नियम, 2018 में कहा गया है कि मादक पेय पदार्थों के लेबल पर कोई पोषण संबंधी जानकारी नहीं होनी चाहिए। यह सिंगल माल्ट व्हिस्की और सिंगल ग्रेन व्हिस्की को भी परिभाषित करता है।