फ्रीहोल्ड सहकारी आवास समितियों में अब रजिस्ट्रार से एनओसी की आवश्यकता नहीं
- By Vinod --
- Friday, 03 Jan, 2025
Freehold cooperative housing societies no longer require NOC from registrar
Freehold cooperative housing societies no longer require NOC from registrar- चंडीगढ (साजन शर्मा)I चंडीगढ़ में फ्रीहोल्ड सहकारी आवास समितियों के संबंध में संपत्ति अधिकारों के पंजीकरण के संबंध में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। पहले, चंडीगढ़ में रजिस्ट्रार सहकारी समितियों (आरसीएस) के कार्यालय को इन समितियों में आवासीय इकाइयों के लिए बिक्री विलेख, उपहार विलेख, पारिवारिक हस्तांतरण विलेख और पारस्परिक हस्तांतरण विलेख जैसे दस्तावेजों को निष्पादित करने से पहले अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रदान करना आवश्यक था।
शुक्रवार से, चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने ऐसे कार्यों के लिए आरसीएस से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब यह है कि फ्रीहोल्ड सहकारी आवास समितियों में व्यक्ति अब रजिस्ट्रार सहकारी समितियों से एनओसी की आवश्यकता के बिना बिक्री विलेख, उपहार विलेख, पारिवारिक हस्तांतरण विलेख और इसी तरह के कानूनी दस्तावेजों को निष्पादित करने में सक्षम होंगे, जो इन समितियों में संपत्ति लेनदेन की प्रक्रिया को सरल बनाता है।
गौरतलब है कि शहर में कुल फ्रीहोल्ड सहकारी आवास समितियां 55 और फ्रीहोल्ड फ्लैटों की कुल संख्या लगभग 3570 है।