Pakistan के पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी को 14 साल की जेल, तोशाखाना केस में मिली सजा
Imran Khan Toshakhana Case
इस्लामाबाद। Imran Khan Toshakhana Case: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना मामले में बुधवार को रावलपिंडी स्थित स्पेशल कोर्ट ने कठोर सजा का एलान किया है। स्पेशल कोर्ट ने दंपति को तोशाखाना मामले में 14-14 साल कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने पीटीआई के संस्थापक इमरान खान को 10 साल के लिए किसी भी सार्वजनिक पद पर रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया।
14 साल जेल की सजा, 78-78 करोड़ का जुर्माना भी लगा
वहीं, विशेष अदालत ने प्रत्येक पर 78.70 करोड़ रुपये और दोनों आरोपियों पर सामूहिक रूप से 158.30 अरब रुपये का जुर्माना भी लगाया। तोशाखाना मामले में स्पेशल कोर्ट का फैसला बुधवार को आम चुनाव से ठीक आठ दिन पहले आया है। विशेष अदालत के न्यायाधीश मुहम्मद बशीर ने आज फैसला सुनाया।
मामले में सुनवाई के दौरान इमरान खान को अदालत में लाया गया, हालांकि, बुशरा बीबी पेश नहीं हुईं। अदालत ने पीटीआई संस्थापक को पेश होने के लिए बुलाया और पूछा कि उनका 342 बयान कहां है? इमरान खान ने जवाब दिया, "बयान कमरे में है, मुझे सिर्फ अदालत में पेश होने के लिए बुलाया गया था।" न्यायाधीश ने इमरान खान को तुरंत अपना बयान जमा करने का निर्देश दिया और टिप्पणी की: "अदालत का समय बर्बाद न करें।"
इमरान खान ने न्यायाधीश से पूछा सवाल
इमरान खान ने न्यायाधीश से पूछा कि वह इतनी जल्दी में क्यों हैं और इस बात पर प्रकाश डाला कि उन्हें सिफर मामले में जल्दबाजी में सजा सुनाई गई थी। पीटीआई संस्थापक ने कहा, “वकील अभी तक नहीं आए हैं, मैं उन्हें दिखाने के बाद बयान सौंपूंगा।” इतना कहकर इमरान खान अदालत कक्ष से बाहर चले गए।
मंगलवार को इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना मामले की सुनवाई पीठासीन न्यायाधीश मुहम्मद बशीर के बीमार पड़ने और अस्पताल में भर्ती होने के बाद स्थगित कर दी गई थी।
कार्यवाही के दौरान, बुशरा बीबी का बयान आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 342 के तहत दर्ज किया गया था, लेकिन खान के बयान को अगली सुनवाई के लिए टाल दिया गया था। बचाव दल की उस समय अपनी गवाहों की सूची पेश करने की भी योजना है।
'अपनी रक्षा करने का हमारा अधिकार'
तनाव तब भड़क गया जब इमरान खान ने न्यायाधीश को संबोधित करते हुए गवाहों से जिरह करने का अवसर चूक जाने पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा, "अपनी रक्षा करने का हमारा अधिकार कम कर दिया गया है।"
उन्होंने आगे कहा, "मैं अपना बचाव करने में सक्षम हूं। क्या मुझे आज ही फैसला मिलने की उम्मीद है? मैं उपहारों की वास्तविक कीमत के बारे में गवाहों से सवाल करने के लिए तैयार था, जो मेरे बचाव के लिए महत्वपूर्ण है। इस अवसर से इनकार कर दिया गया है।"
खान ने प्रधानमंत्री आवास के सैन्य सचिव द्वारा दी गई जानकारी में कथित विसंगतियों पर भी चिंता जताई। उन्होंने जोर देकर कहा, "घोर झूठ के उदाहरण सामने आए हैं।" इसके अलावा, पीटीआई संस्थापक ने प्रधानमंत्री आवास के सैन्य सचिव पर झूठ बोलने का आरोप लगाया।
गोपनीय दस्तावेज लीक मामले में हो चुकी है 10 साल की सजा
बता दें कि 24 घंटे से भी कम समय में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अदालत से दूसरी सजा मिली है। मंगलवार को इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी को सिफर मामले में 10-10 साल जेल की सजा सुनाई गई है।
रावलपिंडी की अदियाला जेल में कार्यवाही के बाद आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत ज़ुल्करनैन ने फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने कहा कि अभियोजन पक्ष के पास अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त ठोस सबूत हैं।
सजा सुनाए जाने के समय दोनों आरोपी अदालत कक्ष में मौजूद थे और उन्होंने सीआरपीसी की धारा 342 के तहत बयान प्रश्नावली पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे अपने वकीलों की अनुपस्थिति में प्रश्नावली पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे।
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