फ़ीवा ने सर्कल रेटों को उचित एवं न्यायिक संशोधन कर एक अप्रेल 2025 से लागू किए जाने की की मांग

फ़ीवा ने सर्कल रेटों को उचित एवं न्यायिक संशोधन कर एक अप्रेल 2025 से लागू किए जाने की की मांग

FEVA demanded that the circle Rates

FEVA demanded that the circle Rates

जिला उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर 10 से 15 फीसदी तक ही बढ़ोतरी तक ही किए जाने की मांग

फरीदाबाद। दयाराम वशिष्ठ: FEVA demanded that the circle Rates: जिला प्रशासन की ओर से फरीदाबाद की सीमांतर्गत स्थित भू-संपत्तियों के कलैक्टर/सर्कल रेटो में 1 दिसंबर 24 से वृद्धि की जानी है। इसे लेकर प्रशासन स्तर पर तैयारी अंतिम चरण में  है। सर्कल रेटों की इस बढ़ोतरी को लेकर फरीदाबाद कलेक्टर रेट रिवाइज कमेटी के अध्यक्ष  अनिल जटवानी, ग्रीवेंस कमेटी फीवा के वरिष्ठ सदस्य रोहतास चहल, इलेक्शन कमेटी फीवा के वाइस चेयरमैन महेंद्र लखानी  व फीवा के महासचिव गुरमीत सिंह देओल ने जिला उपायुक्त को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए कलेक्टर रैटों को 1 दिसंबर 2024 के स्थान पर 1 अप्रैल 2025 फाइनेंशियल ईयर से लागू करवाने की मांग की है। 

फ़ीवा महासचिव स० गुरमीत सिंह देओल ने बताया कि, प्रस्तावित कलैक्टर/सर्कल रेटों की सूची के अनुसार नए रेट मोजूदा कलैक्टर/सर्कल रेटों की तुलना में कहीं अधिक हैं, जो काफी अनुचित एवं जनहित से परे हैं। अगर ये रेट इस 01 दिसंबर 2024 से लागू किए जाते हैं तो, इससे न केवल आम जनता अतिरिक्त बोझ पड़ेगा अपितु सरकार को भी राजस्व की भारी हानि उठानी पड़ सकती है। दरअसल रेट में इतनी अधिक वृद्धि के बाद तहसील कार्यालयों में सामान्यतः होने वाली रजिस्ट्रियों की संख्या में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। जिससे सरकार के राजस्व में भी भारी कटौती होना संभावित है। 
कलैक्टर/सर्कल रेटों में अधिकतम 10 फीसदी की वृद्धि होती रही है जो जायज एवं उचित भी रहती है। जिसका आम जनता पर भी इसका कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु इस बार कलैक्टर/सर्कल रेटों में जो वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है, वह पूर्णता जनहितों के विरुद्ध है।

फ़ीवा के पदाधिकारियों का कहना है कि, फरीदाबाद में पूरे शहर की किसी भी कॉलोनी के रेट पर इस स्तर पर रेटों में कभी वृद्धि नहीं हुई है। अप्रत्याशित वृद्धि से यहां  औद्योगिक यूनिट नहीं आ रही है। इसलिए फरीदाबाद के रिहायशी व औद्योगिक क्षेत्र के कलैक्टर/सर्कल रेटों में वृद्धि न करते हुए इसमें यथावत 10 फीसदी की वृद्धि प्रतिवर्ष के हिसाब से किया जाए। 

 जिला प्रशासन द्वारा इतने कम समय के नोटिस पर कलैक्टर/सर्कल रेट में वृद्धि किया जाना पूरी तरह से अनुचित है। चूंकि अब से पूर्व सदैव यह देखने में आया है कि, कम से कम 01 महीने के नोटिस पर ही कलैक्टर/सर्कल रेटों में वृद्धि करने बारे में सुझाव एवं आपत्तियां वांछित होती हैं। इसके बाद ही एक संशोधित एवं न्यायिक कलैक्टर/सर्कल रेट की सूची बनाकर लागू  की जाती थी। जो आमजन के लिए पूरी तरह से जायज एवं उचित होती थी। लेकिन इस बार न जाने क्यों सरकार/प्रशासन की ओर से अचानक इतनी  अप्रत्याशित वृद्धि करके आम जनता के हितों पर कुठाराघात करने का कार्य किया जा रहा है।

 एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि, सर्कल रेट में प्रस्तावित वृद्धि को जनहित में 10 से 15 फीसदी तक ही सीमित करने का कष्ट करें। जिसे 01 दिसंबर 2024 से न लागू करते हुए 01 अप्रैल 2025 से ही लागू किया जाए।