संस्कृति स्कूलों में फेल हुए विद्यार्थियों को दोबारा नहीं मिलेगा दाखिला
संस्कृति स्कूलों में फेल हुए विद्यार्थियों को दोबारा नहीं मिलेगा दाखिला
सरकारी स्कूलों में करनी होगी दोबारा पढ़ाई
स्कूल संचालकों को हिदायत,दोबारा दाखिले से न करें इंकार
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में सीबीएसई की मदद से चलाए जा रहे 138 स्कूलों में दसवीं और बारहवीं कक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों को दोबारा संस्कृति मॉडल स्कूलों में दाखिला नहीं मिलेगा। ऐसे विद्यार्थियों को प्रदेश के अन्य सरकारी स्कूलों में दाखिला लेना पड़ेगा।
हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई तथा आईसीएसई द्वारा दसवीं तथा बारहवीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया जा चुका है। इनमें फेल होने वाले विद्यार्थियों को हरियाणा बोर्ड के अन्य स्कूलों में दाखिला दिया जाएगा। जिसे लेकर निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए हैं।
विभाग ने उन स्कूल मुखियाओं को आड़े हाथों लिया है, जो नौंवीं, दसवीं, ग्यारहवीं और बारहवीं में फेल होने के बाद विद्यार्थियों का एडमिशन नहीं कर रहे हैं। दसवीं और बारहवीं के परीक्षा परिणाम आने के तुरंत बाद हरियाणा शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं।
विभाग के संज्ञान में आया है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों द्वारा दसवीं और बारहवीं कक्षा में फेल होने वाले विद्यार्थियों को पुन:दाखिला देने से मना किया जा रहा है। यही नहीं नौवीं और 11वीं कक्षाओं में भी दाखिला देने से इंकार किया जा रहा है। इसे देखते हुए निदेशालय ने सभी सरकारी स्कूलों के मुखियाओं को निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी कक्षा में फेल हुए विद्यार्थी का दाखिला नहीं रोका जाएगा।
क्योंकि ऐसा करने से ड्रापआउट को बढ़ावा मिलता है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे राजकीय मॉडल संस्कृतिक विद्यालयों के दसवीं और बारहवीं में फेल होने वाले विद्यार्थियों के इन्हीं स्कूलों में एडमिशन पर रोक लगाई है। ऐसे बच्चों का एडमिशन सुनिश्चित करने का जिम्मा जिला शिक्षा अधिकारियों को दिया गया है।
स्कूल मुखियाओं को कहा गया है कि अपने क्षेत्राधिकार के सभी सरकारी स्कूलों में यह सुनिश्चित करवाया जाए कि वार्षिक परीक्षा (बोर्ड/नॉन बोर्ड) में फेल हुए किसी भी विद्यार्थी को पुन: दाखिले से वंचित न किया जाए। गांव व वार्ड में ड्रापआउट विद्यार्थियों के लिए सीधे स्कूल मुखिया जिम्मेवार होंगे और विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही के पात्र होंगे।