EPFO बिना UAN के भी PF अकाउंट से पैसा निकालने की देता है सुविधा, स्टेप बाय स्टेप जानें पूरा प्रोसेस
EPF Withdrawal Rules
EPF Withdrawal Rules: देशभर में जिस तरह की स्थिति है ऐसे में पीएफ (PF Account) की राशि निकालने का सबसे आसान तरीका है...ऑनलाइन अप्लाई करने, लेकिन कई बाद लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना काफी झंझट वाला काम लगता है. तो आज हम आपको बताते हैं कि आप कैसे घर बैठे पीएफ के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं-
3 से 4 दिन में खाते में आएगा पैसा
अब ऑनलाइन सुविधा के जरिए आसानी से अपना पीएफ निकाला जा सकता है. इसके लिए एक प्रोसेस से गुजरना होगा. अगर आपका आधार EPFO में लिंक है तो प्रोसेसिंग टाइम कुल मिलाकर 3-4 दिन का है. EPFO सेटलमेंट को और जल्दी बनाने की तैयार कर रहा है. ऐसे होने पर अप्लाई करने के कुछ घंटों के भीतर ही पैसा निकाला जा सकेगा. लेकिन, इसके लिए जरूरी है कि आपके पीएफ अकाउंट का KYC पूरा होना चाहिए.
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पीएफ से पैसा निकालने का प्रोसेस-
STEP 1: ईपीएफओ के मेंबर को ई-सेवा पोर्टल https:unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर लॉग इन करना होगा.
STEP 2: इसके बाद 'Online Services' टैब में जाकर 'Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)' पर क्लिक करें.
STEP 3: अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा. इस पेज पर सदस्य को UAN से लिंक्ड बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा. इसके बाद 'Verify' पर क्लिक करना होगा.
STEP 4: बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए आगे बढ़ने से पहले 'सर्टिफिकेट ऑफ अंडरटेकिंग' को अप्रूव करने की जरूरत पड़ती है.
STEP 5: अब 'Proceed For Online Claim' पर क्लिक करना होगा.
STEP 6: अब दी गई लिस्ट से सदस्य को पीएफ अकाउंट से निकासी का कारण चुनना होगा. यहां आपको वही विकल्प दिखाई देंगे, जिनके आप पात्र हैं.
STEP 7: सदस्य को अब अपना पूरा पता एंटर करना होगा. साथ ही सदस्य को चेक या बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी.
STEP 8: अब नियमों व शर्तों को सेलेक्ट करते हुए 'Get Aadhaar OTP' पर क्लिक करना होगा.
STEP 9:अब आधार के साथ लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा.
STEP 10: ओटीपी एंटर करने के बाद सब्मिट पर क्लिक कर देना है.
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पैसा निकालने की क्या हैं नियम और शर्तें?
- EPF खाते से ऑनलाइन पैसा निकालने के लिए कुछ नियम और शर्तें हैं.
- मेंबर का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिव होना चाहिए.
- EPF अकाउंट में दर्ज आपका बैंक खाता-आधार से लिंक होना चाहिए.
- कंपनी की तरफ से e-KYC की मंजूरी और वेरिफिकेशन होना जरूरी है.
- अगर आपका केवाईसी या बैंक डिटेल्स पूरी नहीं हैं तो निकासी का क्लेम न भरें.
- आवेदन करने से पहले UAN लॉग-इन करके 'मैनेज' ऑप्शन में जाएं. यहां 'केवाईसी' पर क्लिक करके आधार नंबर और बैंक का ब्योNरा दें.
- नौकरी छोड़ने पर ऑनलाइन क्ले्म सुविधा को कम से कम दो महीने के बाद इस्ते.माल किया जा सकता है.
- नौकरी छोड़ने के तुरन्त बाद क्लेम करने पर पैसा फंस सकता है. साथ ही इसके लिए कंपनी की मंजूरी जरूरी होगी.