EPFO के करोड़ों मेंबर्स के लिए खुशखबरी, पीएफ निकासी की ऑटो सेटलमेंट लिमिट बढ़ी

EPFO के करोड़ों मेंबर्स के लिए खुशखबरी, पीएफ निकासी की ऑटो सेटलमेंट लिमिट बढ़ी

EPFO Auto Settlement

EPFO Auto Settlement

EPFO Auto Settlement: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. केंद्र सरकार के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों के लिए बड़ी राहत देते हुए ऑटो सेटेलमेंट एडवांस क्लेम (ASAC) की सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का फैसला किया है.

आपको बता दें, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डौरा ने पिछले हफ्ते सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ (CBT) की 113वीं कार्यकारी समिति (EC) की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी. बैठक में EPFO के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति भी शामिल हुए, जो 28 मार्च को श्रीनगर में आयोजित हुई थी. हालांकि, इस सिफारिश को अभी अंतिम मंजूरी के लिए CBT के पास भेजा जाएगा. मंजूरी मिलने के बाद EPFO के सदस्य 5 लाख रुपये तक का एडवांस PF क्लेम कर सकेंगे.

EPFO ऑटो क्लेम की शुरुआत कैसे हुई?

EPFO ने अप्रैल 2020 में ऑटो-क्लेम सुविधा की शुरुआत की थी, जिसमें बीमारी के मामलों में 50,000 रुपये तक एडवांस निकालने की अनुमति दी गई थी. मई 2024 में यह सीमा 1 लाख रुपये कर दी गई थी. अब तक यह सुविधा सिर्फ बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति तक सीमित थी, लेकिन अब इसे शिक्षा, शादी और घर खरीदने जैसे तीन नए क्षेत्रों में भी लागू किया गया है.

EPFO क्लेम रिजेक्शन में आई भारी गिरावट

पिछले साल EPFO में 50 फीसदी तक क्लेम रिजेक्ट हो जाते थे, लेकिन अब यह 30 फीसदी तक आ गए हैं. EPFO ने ऑटो-क्लेम प्रोसेस को पूरी तरह डिजिटल बना दिया है, जिससे अब बिना किसी मानव हस्तक्षेप के आईटी सिस्टम द्वारा ऑटोमेटिक क्लेम प्रोसेसिंग हो रही है.

PF निकासी के नियमों में राहत

PF निकालने के लिए वैलिडेशन फॉर्मेलिटीज को 27 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है. बैठक में इसे 6 फीसदी तक और कम करने का फैसला किया गया. दरअसल, केंद्र सरकार EPFO के सदस्य डेटाबेस को सेंट्रलाइज़ और डिजिटल करने की दिशा में भी काम कर रही है. अब KYC, एलिजिबिलिटी और बैंक वेरिफिकेशन पूरा होते ही ऑटोमेटिक तरीके से क्लेम प्रोसेस होगा. पहले PF निकालने में 10 दिन लगते थे, लेकिन अब यह अवधि घटकर 3-4 दिन रह गई है.