ऊर्जा मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने पी.एस.पी.सी.एल. कर्मचारियों के वेतन का मसला हल किया
Energy Minister Harbhajan Singh E.T.O.
वेतन में कोई कटौती न करने के हुक्म
चंडीगढ़, 28 मई: Energy Minister Harbhajan Singh E.T.O.: पंजाब के ऊर्जा मंत्री स. हरभजन सिंह ई.टी.ओ ने पी.एस.पी.सी.एल कर्मचारियों की शिकायतों पर तुरंत कार्यवाही करते हुए विभाग को कर्मचारियों के वेतन से कटौती को रोकने के हुक्म दिए हैं।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व अधीन पंजाब सरकार कर्मचारियों के कल्याण को सुनिश्चित बनाने और उनकी शिकायतों को जल्द से जल्द हल करने के लिए वचनबद्ध है।
उन्होंने कहा कि सी.आर.ए. 293/19, 294/19, 295/19 और 296/19 के अंतर्गत 17 जुलाई, 2020 के बाद भर्ती/ नियुक्त किए गए कर्मचारियों के वेतन का मुद्दा उनके संज्ञान में लाए जाने के बाद उन्होंने विभाग को कर्मचारियों के वेतन में से रिकवरी को रोकने के निर्देश जारी किये।
ऊर्जा मंत्री के निर्देशों के बाद पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सी.आर.ए. 293/19, 294/19, 295/19 और 296/19 के अंतर्गत 17 जुलाई, 2020 के बाद भर्ती/ नियुक्त हुए कर्मचारियों के वेतन जारी करने सम्बन्धी हुक्म जारी किये हैं।
उक्त सी.आर.ए. के अधीन 17. 7. 2020 के बाद भर्ती/ नियुक्त हुए कर्मचारियों के वेतन से सम्बन्धित मुद्दों संबंधी पंजाब सरकार से ज़रुरी निर्देश प्राप्त होने तक, फि़लहाल उनके वेतन में से वसूली को रोकने के निर्देश दिए गए हैं, जो पहले 7वें वेतन आयोग के अनुसार न्यूनतम वेतन प्राप्त कर रहे थे परन्तु ज्ञापन नंबर 14475/15175 तारीख़ 24. 05. 2022 के द्वारा जारी हिदायतों के बाद उनको न्यूनतम पे-बैंड/ डीसी रेट मिल रहा है।
यह पढ़ें:
सभी सरकारी सीनियर सेकंडरी स्कूलों को अति-आधुनिक रोबोटिक लैब्स के साथ किया जायेगा लैस: अमन अरोड़ा
Punjab: कैबिनेट मंत्री निज्जर ने भगतांवाला से मूलेचक्क तक सडक़ का किया उद्घाटन