Election campaign limited to candidates' claims

प्रत्याशियों के दावों के साथ सिमटा चुनाव प्रचार, चंडीगढ़ में लगी धारा 144,  शहर में 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक

Election campaign limited to candidates' claims

Election campaign limited to candidates' claims

Election campaign limited to candidates' claims- चंडीगढ़। चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव 1 जून को होना तय है। चुनाव से 48 घंटे पूर्व सभी सभाओं, रैलियों या नुक्कड़ सभाओं पर रोक लगा दी गई है। केवल प्रत्याशी घर घर जाकर प्रचार कर सकते हैं।

आज वीरवार को प्रचार बंद होने की सीमा से पहले भाजपा के प्रत्याशी संजय टंडन और उनके कार्यकर्ताओं और दूसरी तरफ कांग्रेस-आप के प्रत्याशी मनीष तिवारी ने आखिरी समय में प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी। दोनों प्रत्याशियों ने अंतिम दिन पत्रकार वार्ता कर अपनी अपनी उपलब्धियां बताई और एक दूसरे के दावों की काट की। दोनों प्रत्याशियों को कई प्रत्याशियों व सभाओं ने समर्थन भी दिया। 

सहजधारी सिख पार्टी ने भाजपा के प्रत्याशी संजय टंडन व नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान डा. परमजीत सिंह राणु ने कहा कि चंडीगढ़ में वह संजय टंडन को अपना समर्थन दे रहे हैं। सहजधारी सिखों को कहा गया है कि वह भाजपा और एनडीए को देशभर में समर्थन करें। राणु ने कहा कि जब मोदी धारा 370 समाप्त कर सकते हैं, तीन तलाक का मसला निपटा सकते हैं तो वह सहजधारी सिखों के मसले का भी निपटान कर सकते हैं। डा. राणु ने कहा कि उनका पंजाब, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश में अच्छा खासा प्रभाव है। केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक चंडीगढ़ में सिखों की 1 लाख 28 हजार 161 वोट है। इसमें से 1 लाख 10 हजार सहजधारी सिख हैं। यह जीत के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं।

गैरकानूनी सभाओं और सार्वजनिक बैठकों पर लगाई रोक

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत किये गये प्रावधान के अनुसार मतदान से 48 घंटे पहले की अवधि में अभियान समाप्त हो गया। चुनाव आयोग के निर्देशों अनुसार 48 घंटों के दौरान गैरकानूनी सभाओं और सार्वजनिक बैठकों के आयोजन पर प्रतिबंध है लेकिन घर घर जाकर प्रत्याशी प्रचार कर सकते हैं। जिला मजिस्ट्रेट, यू.टी, चंडीगढ़ विनय प्रताप सिंह ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए  गैरकानूनी सभाओं और सार्वजनिक बैठकों पर रोक लगाई है। चंडीगढ़ में चुनाव प्रचार के संबंध में प्रतिबंध है। किसी क्षेत्र में 5 से अधिक व्यक्ति इक_ा नहीं हो सकते हैं या एक साथ घूम नहीं सकते हैं। यह आदेश 30 मई को शाम 6 बजे से लागू होगा और 2 जून 2024 को शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। 

पुलिस को दिए आदेश

चंडीगढ़ के डीसी और रिटर्निंग ऑफिसर विनय प्रताप सिंह ने चंडीगढ़ पुलिस को आदेश दिए हैं कि वह ऐसी जगह पर चेकिंग करें, जहां पर बाहर के लोग रुक सकते हैं। लॉज, गेस्ट हाउस आदि में रुके हुए लोगों की पहचान चेक करें। बॉर्डर इलाकों पर चेक पोस्ट लगा दिए जाएं। ताकि बाहर से आने वाली गाडय़िों की चेकिंग की जा सके। अगर कहीं ग्रुप में लोग हैं, तो उनकी पहचान जांची जाए कि वह इस शहर के मतदाता है या नहीं है। चुनाव आयोग के निर्देश पर सभी जगह से पोस्टर, बैनर व झंडे इत्यादि हटा दिये गये हैं। बाहरी लोगों को शहर छोडऩे के आदेश दिये गये हैं। केवल वह रुक सकते हैं जिनका यहां वोट है।