Dispute resolution scheme will start for HSVP plot allottees

एचएसवीपी प्लॉट आवंटियों के लिए शुरू होगी विवादों का समाधान योजना, मुख्यमंत्री ने ली एचएसवीपी की बैठक

Dispute resolution scheme will start for HSVP plot allottees

Dispute resolution scheme will start for HSVP plot allottees

Dispute resolution scheme will start for HSVP plot allottees- चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्लॉट आवंटियों को एन्हांसमेंट से संबंधित मामलों के निपटान और आवंटियों को राहत देने के उद्देश्य से विवादों का समाधान योजना शुरू करने की घोषणा की है। योजना की शुरुआत गुरु नानक देव की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर 2024 को होगी और छह माह तक योजना लागू रहेगी। इस योजना के तहत लगभग 7000 से अधिक प्लॉट आवंटियों को बड़ी राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को चंडीगढ़ में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 127वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में कुल 65 एजेंडों को मंजूरी दी गई। नायब सिंह ने निर्देश देते हुए कहा कि प्लॉट आवंटियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं चाहिए और एन्हांसमेंट के अलावा अन्य लंबित मामलों का भी जल्द से जल्द निपटान सुनिश्चित किया जाए। बैठक में बताया गया कि पूर्व में चलाई गई इस योजना के तहत 40 हजार 762 डिफॉल्ट आवंटियों ने लाभ उठाया है और उन्हें लगभग 1560 करोड़ रुपये की राहत मिली है। अब 15 नवंबर, 2024 से एक बार फिर विवादों का समाधान योजना शुरू की जा रही है, जिसमें लगभग 7000 से अधिक आवंटियों को लाभ प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा नये सेक्टरों में विस्थापितों को प्लॉट देने के मामले में निर्देश देते हुए कहा कि विस्थापितों को प्लॉट के लिए आवेदन करने हेतु समान अवसर दिया जाए और ऐसे लंबित मामलों, जिनमें विस्थापितों को प्लॉट नहीं मिला है, उनके लिए दोबारा से विज्ञापन जारी किया जाए।

अभी तक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं लेने वालों को एक और अवसर दिया जाएगा ताकि वे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकें। अभी तक ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं लेने वाले प्लाट आवंटी 31 मार्च, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।

गिफ्ट डीड के आधार पर भी प्लॉट के हस्तांतरण की अनुमति दी जाएगी। प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार, पहले प्लॉट के हस्तांतरण की अनुमति केवल पंजीकृत बिक्री विलेख (सेल डीडी) पर ही मिलती थी। ऐसे आवंटियों को 31 दिसंबर, 2024 तक एक बार अवसर दिया जाएगा, ताकि वे अपना प्लॉट हस्तांतरित करवा सकें।