अनुराधा शर्मा को आत्महत्या केस में हरियाणा के पूर्व मंत्री की बढ़ेंगी मुश्किलें, देखिए पूरी खबर
Gopal Kanda Case
पंचकूला। Gopal Kanda Case: दिल्ली उच्च न्यायालय ने अनुराधा शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित गोपाल कांडा के मामले में ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड को मंगाया है। जिनकी अगस्त 2012 में उनकी बेटी (गितिका शर्मा) की आत्महत्या के छह महीने बाद मृत्यु हो गई थी। यह आदेश अतिरिक्त लोक अभियोजक अमित साहनी के माध्यम से राज्य द्वारा दायर एक आवेदन पर पारित किया गया था।
राज्य ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी थी, जिसने हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा और उनकी सहयोगी अरुणा चड्ढा (Aruna Chaddha) को समन करने वाले मजिस्ट्रेट अदालत (magistrate Court) के आदेश को रद्द कर दिया था।
पुलिस ने मामले में क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी, जिसे मजिस्ट्रेट अदालत ने खारिज कर दिया और आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और धारा 34 (सामान्य इरादा) का संज्ञान लिया और आरोपियों को तलब किया।
इससे पहले यह मामला अगस्त 2023 में न्यायमूर्ति डीके शर्मा (Justice DK Sharma) के समक्ष आया था। जिन्होंने मामले को 30-10-2023 को सुनवाई के लिए पोस्ट किया था। अतिरिक्त लोक अभियोजक अमित साहनी ने ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड को तलब करने के लिए राज्य की ओर से एक आवेदन दायर किया।
साहनी ने तर्क दिया कि याचिका के फैसले के लिए ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड काफी आवश्यक है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा (Justice Swarn Kanta Sharma) ने 12 अक्टूबर, 2023 को राज्य की ओर से आवेदन स्वीकार कर लिया और निर्देश दिया कि डिजिटल रूप में ट्रायल कोर्ट (Trial Court) रिकॉर्ड को 31 अक्टूबर के लिए पहले से तय तारीख के लिए तलब किया जाए।
अनुराधा शर्मा का उनके आवास के उसी कमरे में पंखे से लटका मिला शव
इससे पहले फरवरी 2013 में, अनुराधा शर्मा को उनके अशोक विहार स्थित आवास के उसी कमरे में उसी पंखे से लटका पाया गया था, जिसमें उनकी बेटी लटकी हुई थी।
एक सुसाइड नोट में, 52 वर्षीय सरकारी कर्मचारी ने हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा और उनकी करीबी सहयोगी अरुणा चड्ढा पर उन्हें और उनकी बेटी को चरम कदम उठाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया।
एयर होस्टेस गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में हुए थे बरी
हाल ही में 25 जुलाई 2023 को दिल्ली कोर्ट ने एयर होस्टेस गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले (Geetika Sharma suicide case) में हरियाणा (Haryana News) के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा और एक अन्य को बरी करते हुए कहा कि मृतक गीतिका शर्मा द्वारा अन्य कारणों से आत्महत्या करने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।
अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के साथ धारा 120-बी के तहत अपराध साबित करने में विफल रहा है कि आरोपी व्यक्तियों ने आपराधिक साजिश के तहत ऐसी परिस्थितियां पैदा कीं।
जिसके कारण मृतक गीतिका शर्मा के पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। और जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, मृतक गीतिका शर्मा द्वारा अन्य कारणों से आत्महत्या करने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।
आवास पर मृत मिली, सुसाइड नोट में गोपाल कांडा-अरुणा चड्ढा को बताया जिम्मेदार
गीतिका, एक पूर्व एयर होस्टेस, जो पहले कांडा की एमडीएलआर एयरलाइंस (MDLR Airlines) में कार्यरत थी, 5 अगस्त 2012 को उत्तर पश्चिम दिल्ली में अपने अशोक विहार आवास पर मृत पाई गई थी। एक सुसाइड नोट भी मिला जिसमें आरोपी गोपाल गोयल और सह-आरोपी अरुणा चड्ढा को उसकी मौत के लिए जिम्मेदार बताया गया।
उसने कहा था कि वह कांडा और चड्ढा के 'उत्पीड़न' के कारण अपनी जिंदगी खत्म कर रही है। बाद में मामला दर्ज होने के बाद कांडा को हरियाणा में गृह राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा।
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