राम रहीम फिर जेल से बाहर; हरियाणा सरकार ने फरलो पर दी आजादी, UP के आश्रम रवाना, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था
Dera Sacha Sauda Chief Ram Rahim 21 Days Furlough Rohtak Sunariya Jail
Ram Rahim Furlough News: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आ गया है। हरियाणा सरकार ने राम रहीम को फरलो पर 21 दिन के लिए जेल से आजादी दी है। राम रहीम मंगलवार सुबह रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर निकला और उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बरनावा आश्रम के लिए रवाना हो गया।
बताया जा रहा है कि, 21 दिन की फरलो के दौरान राम रहीम का यहीं निवास होगा। राम रहीम को फरलो देते हुए कुछ शर्तें भी लगाई गईं हैं। इसमें राम रहीम के लिए नियम तय किए गए हैं। वहीं आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले राम रहीम को फरलो मिलने को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। हरियाणा की बीजेपी सरकार इन सवालों के घेरे में हैं। लोग कह रहे हैं कि, चुनाव के दरमियान राम रहीम का जेल से बाहर आना कोई संयोग नहीं है बल्कि चुनावी फायदे के लिए राम रहीम को जेल से बाहर निकाला गया है।
राम रहीम ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था
डेरा प्रमुख ने जून 2024 में फरलो की मांग की थी और इसके लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसके बाद राम रहीम की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार पर फैसला छोड़ दिया था। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया था कि गुरमीत राम रहीम को फरलो या पैरोल दिए जाने को लेकर सरकार कंपिटेंट अथॉरिटी नियमों के आधार पर सोच-समझकर फैसला ले।
वहीं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) की ओर से गुरमीत राम रहीम को बार-बार पैरोल और फरलो दिए जाने के खिलाफ लगाई गई याचिका को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। दरअसल, गुरमीत सिंह राम रहीम की पैरोल के खिलाफ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका लगाकर राम रहीम को बार-बार जेल से बाहर लाने का विरोध जताया था।
इस दौरान डेरा प्रमुख को बार बार मिल रही पैरोल और फरलो के खिलाफ SGPC की याचिका पर हाई कोर्ट ने इसी साल जनवरी महीने में हरियाणा सरकार को फटकार भी लगाई थी। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया था की डेरा प्रमुख को अब आगे से पैरोल या फरलो उसकी इजाजत के बाद ही दी जाए। वहीं इस दौरान हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में सफाई दी थी कि सिर्फ राम रहीम ही नहीं बल्कि हत्या और बलात्कार जैसे जैसे मामलों में सजा काट रहे कैदियों को इसी तरह से नियमों के मुताबिक पैरोल या फरलों की सुविधा का लाभ दिया जा रहा है।
रणजीत सिंह मर्डर केस में राम रहीम बरी
ज्ञात रहे कि, 28 मई 2024 को डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी थी। हाईकोर्ट ने चर्चित रणजीत सिंह मर्डर केस में दोषी राम रहीम को बरी कर दिया था। राम रहीम के साथ-साथ इस केस में दोषी 4 और लोगों को भी बरी कर दिया गया था।
राम रहीम सहित इन पांचों दोषियों को पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2021 को राम रहीम सहित 5 लोगों को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत दोषी करार दिया था। इसके बाद 12 अक्टूबर 2021 को सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट का यह फैसला पलट दिया। राम रहीम ने उम्रकैद की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की थी।
दो मामलों में अभी जेल में रहेगा राम रहीम
रणजीत सिंह मर्डर केस में बरी होने के बाद भी राम रहीम पत्रकार हत्याकांड और साध्वियों से रेप केस में जेल में रहेगा। बतादें कि, राम रहीम को एक नहीं तीन-तीन मामलों में में सजा मिली हुई थी। सबसे पहले 2017 में राम रहीम को साध्वियों से यौन शोषण मामले में राम रहीम को 20 साल की सजा सुनाई गई।
इसके बाद पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में राम रहीम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई और इसके बाद रणजीत सिंह हत्याकांड में फैसला आया। इसमें भी राम रहीम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। तीनों ही मामलोँ में पंचकूला सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया। राम रहीम रोहतक जिले की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है।
जनवरी में राम रहीम को 50 दिन की पैरोल
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम कई बार पैरोल लेकर सुनारिया जेल से बाहर आ चुका है। इसी साल जनवरी में राम रहीम को 50 दिन की पैरोल दी गई थी। जेल से बाहर आने के बाद राम रहीम सीधा उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बरनावा आश्रम के लिए रवाना हो गया था। जेल प्रशासन ने राम रहीम को शर्तों के साथ पैरोल दी थी। इसमें राम रहीम के लिए नियम तय किए गए थे।
2017 से अब तक 10 बार जेल से बाहर आया राम रहीम
डेरा चीफ राम रहीम 2017 से जेल में बंद है और तब से पिछले चार साल के अंदर अब तक वह 10 बार जेल से बाहर आ चुका है। उसे 10 बार पैरोल और फरलो मिल चुकी है। वहीं पिछले 24 महीनों में गुरमीत राम रहीम आठ बार जेल से बाहर आया। राम रहीम को सबसे पहले अक्टूबर 2020 में एक दिन की पैरोल मिली और फिर मई 2021 में 48 घंटे की पैरोल मिली। इसके बाद फरवरी 2022 में राम रहीम को पहली बार 21 दिन की फरलो पर जेल से बाहर किया गया।
इसके बाद जून 2022 में 30 दिन की पैरोल, अक्टूबर 2022 में 40 दिन की पैरोल, जनवरी 2023 में 40 दिन की पैरोल, जुलाई 2023 में 30 दिन की पैरोल, नवंबर 2023 में 21 दिन की फरलो, जनवरी 2024 में 50 दिन की पैरोल और अब अगस्त 2024 में 21 दिन की फरलो पर राम रहीम जेल से बाहर आया है। राम रहीम को इतनी राहत दिए जाने को लेकर हरियाणा सरकार पर सवाल उठते हैं।