दिल्ली के हवा में नहीं हो रही है सुधार, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में दसवीं और बारहवीं के स्कूल बंद करने के दिए आदेश
Delhi Air Pollution: दिल्ली में हवा लगातार प्रदूषित होते जा रहा है। काफी समय से दिल्ली की ए क्यू आई यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी नजर आ रही है, जो इस बात का संकेत देता है कि दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है। दिल्ली के इस जहरीली हवा को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए एक अच्छा विकल्प चुना है जिससे उनके स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का प्रभाव भी ना पड़े और उनकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से हो।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सर्वोच्च न्यायालय ने वायु गुणवत्ता के बिगड़ने के कारण दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 10वीं और 12वीं की कक्षाओं को बंद करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने खतरनाक वायु प्रदूषण के स्तर के खिलाफ उपाय के रूप में सभी शैक्षणिक संस्थाओं को ऑनलाइन कक्षाओं पर स्विच करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके पहले कक्षा 10 और 12 के छात्रों को छोड़कर सभी छात्रों के लिए भौतिक कक्षाएं बंद कर दी गई थी। न्यायालय के नए आदेश के अनुसार अब छात्रों की भलाई के लिए सभी कक्षाएं ऑनलाइन ही जारी की जाएंगे। अदालत ने जी आर ए पी चरणों के तहत प्रदूषण निवारक उपाय लागू करने में देरी को लेकर दिल्ली सरकार और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से सवाल भी किया है।
GRAP 4 को लागू करने के लिए टीम का गठबंधन
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर को तुरंत जी आर ए पी 4 प्रतिबंधों को लागू करने के लिए टीम गठित करने को कहा है जो की ए क्यूं आई के 450 से नीचे होने पर भी प्रभावित रहेंगे। जस्टिस अभय एस ओका और अगस्टाइन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि सभी नागरिकों को प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना सुनिश्चित करना सभी राज्यों का संवैधानिक कर्तव्य है। अदालत ने सभी दिल्ली एनसीआर को 12वीं कक्षा तक शारीरिक कक्षाएं आयोजित करने पर तुरंत निर्णय लेने को कहा और एक तंत्र स्थापित करने का निर्देश दिया जहां ग्रेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण 4 के तहत प्रतिबंधों के उल्लंघन के लिए शिकायत की जा सके।
AQI 1100 से अधिक
सोमवार को दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब होकर गंभीर प्लस श्रेणी में पहुंच गई। शहर में AQI 1300 से 1600 के बीच दर्ज की गई है। प्राधिकरण ने प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू किया जिसमें ट्रैकों के प्रवेश पर प्रतिबंध और सार्वजनिक परियोजनाओं पर निर्माण को निलंबित करना शामिल है। हालांकि अदालत ने दिल्ली सरकार और एनसीआर के आसपास के इलाकों से प्रदूषण रोकने के लिए निवारक उपायों के क्रियान्वयन पर 22 नवंबर तक अनुपालन हलफनामा दाखिल करने को कहा है। पीठ ने कहा कि जी आर ए पी के तहत सुझाए गए नियमों के अलावा भी कदम उठाए जा सकते हैं।