दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत; अब सप्ताह में एक बार कर सकेंगे यह काम, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिया आदेश
Delhi Rouse Avenue Court Orders Manish Sisodia Can Meet Wife Once A Week
Manish Sisodia News: दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सिसोदिया को बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी गई है। कोर्ट के आदेश के अनुसार, कस्टडी पैरोल में सिसोदिया अब सप्ताह में एक बार अपनी बीमार पत्नी से मिल सकेंगे। खास बात यह है कि, इस दौरान मनीष सिसोदिया से डॉक्टर भी मुलाक़ात कर सकते हैं। हालांकि, इस बीच मनीष सिसोदिया के आसपास दिल्ली पुलिस का घेरा रहेगा। वह पुलिस की निगरानी में रहेंगे। मनीष सिसोदिया के लिए यह व्यवस्था अगले आदेश तक जारी रहेगी।
मालूम रहे कि, इससे पहले नवम्बर में दिवाली के मौके पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को सुबह 10 बजे शाम 4 बजर तक अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दी थी। तब दिल्ली पुलिस मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल से लेकर उनके घर पहुंची थी। हालांकि इस दौरान मनीष सिसोदिया को पत्नी से मिलने के अलावा और किसी से मिलने की इजाजत नहीं थी। जबकि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा भी मनीष सिसोदिया को दो बार एक-एक दिन में कुछ निर्धारित समय के लिए अपनी बीमार पत्नी से मिलने की राहत दी जा चुकी है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
जमानत याचिका पर 12 फरवरी को सुनवाई
दिल्ली शराब घोटाले में सुनवाई को लेकर आज मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया था। जहां कोर्ट ने CBI से जांच संबन्धित विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करने को कहा। CBI ने कहा कि मामले में अभी जांच जारी है, जांच अभी अहम स्टेज पर है, मामले में कुछ संदिग्ध लोगों के खिलाफ जांच चल रही है। CBI ने बताया कि जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है उनके खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है। वहीं राउज़ ऐवन्यू कोर्ट द्वारा मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 फरवरी को अगली सुनवाई तक के लिए बढ़ा दी गई। जबकि राउज़ ऐवन्यू कोर्ट मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर अदालत 12 फरवरी को अगली सुनवाई करेगी।
सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया
मनीष सिसोदिया जमानत याचिका को लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे हुए हैं। सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में Curative पेटिशन दाखिल की है और जल्द सुनवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि, सुप्रीम कोर्ट भी जल्द सुनवाई को तैयार है। मालूम रहे कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका और फिर पुनर्विचार याचिका खारिज हो चुकी है। अक्तूबर में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए मामले में ट्रायल सुनवाई छह से आठ महीने में पूरी करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, अगर मामले में ट्रायल सुनवाई धीमी गति से आगे बढ़ती है तो ऐसे में सिसोदिया बाद के चरण में फिर से ज़मानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानि ट्रायल के तीन महीने बाद के समय में सिसोदिया फिर से जमानत याचिका लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जांच एजेंसी 338 करोड़ के लेनदेन की बात अस्थायी रूप से साबित कर पाई है।
मालूम रहे कि, दिल्ली शराब नीति और घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी दोनों ने ही मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई की है। मामले में सिसोदिया को लेकर सीबीआई और ईडी दोनों ने राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। आपको बतादें कि, सीबीआई ने सबसे पहले सिसोदिया को 26 फरवरी को करीब 8 घंटे की पूछताक्ष के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने सिसोदिया को इस मामले में नौ मार्च को गिरफ्तार किया।