दिल्ली में प्रदूषण पर रेड अलर्ट, GRAP-3 लागू; हवा में घुले इस जहर से घुटने लगीं सांसें, राजधानी में अब रहेंगी ये पाबंदियां
Delhi-NCR Air Pollution Grap-3 Implemented Red Alert Situation Latest News Update
Delhi-NCR Air Pollution: हर साल की वही कहानी है। जैसे ही सर्दी का मौसम आने लगता है। दिल्ली-एनसीआर की हवा जहरीली हो जाती है। इस बार भी राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर के इलाकों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। खासकर दिल्ली की हालत बेहद ज्यादा खराब है। दिल्ली में प्रदूषण की घनी धुंध छा रही है। इससे लोगों का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। लोग खुलकर सांस तक नहीं ले पा रहे हैं। प्रदूषण के दबाब में सांसें घुट रहीं हैं। धुंध के कारण आंखों और सीने में जलन की शिकायत हो रही है।
आलम यह है कि, दिल्ली में प्रदूषण के चलते केंद्र सरकार के पॉल्यूशन कंट्रोल पैनल ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानि GRAP के तीसरे चरण को लागू कर दिया गया है। प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव के चलते सरकार को यह फैसला लेना पड़ा है। बता दें कि, GRAP के चार चरण होते हैं। ग्रैप के तीसरे चरण में कई तरह की पाबंदियां लग जाती हैं। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए पेड़ों पर और अन्य तरह से पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है।
प्रदूषण पर CPCB का रेड अलर्ट
बता दें कि, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने दिल्ली और एनसीआर के इलाकों की वायु गुणवत्ता का स्तर जारी किया है। CPCB के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता का स्तर 400 के पार चला गया है जो कि बहुत खराब और गंभीर श्रेणी में हैं। यह रेड अलर्ट की स्थिति है। CPCB के अनुसार, दिल्ली के लोधी रोड इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 438, जहांगीरपुरी में 491, आरके पुरम इलाके में 486 और IGI एयरपोर्ट (टी 3) के आसपास 473 है. वहीं नोएडा में भी वायु गुणवत्ता 413 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई है। वहीं दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 'मध्यम' श्रेणी में है, गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 'बहुत खराब' श्रेणी में है, जबकि हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 'गंभीर' श्रेणी में है।
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री बोले- प्रदूषण बाहर से आ रहा
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए केजरीवाल सरकार अपने स्तर पर सभी जरूरी कदम उठा रही है। गोपाल राय ने कहा कि, अब दिल्ली में ग्रैप-3 का तीसरा चरण भी लागू हो गया है। जिससे कई सारी पाबन्दियाँ लग जाएंगी। वहीं पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि, ये सोचना गलत है कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को कम कर सकती है। दिल्ली में दिल्ली के अंदर के कारणों के कारण जितना प्रदूषण होता है उससे दोगुणा दिल्ली के बाहर के कारण प्रदूषण होता है। यानि गोपाल राय का इशारा दिल्ली से सटे यूपी और हरियाणा के इलाकों पर था।
GRAP-3 लागू होने पर कौन सी पाबंदियां लग जाती हैं?
प्रदूषण को लेकर लागू होने वाला GRAP-3 क्या होता है? यह किस तरह से काम करता है? इसके लागू होने के बाद क्या-क्या बदलाव होता है? यह सब आप यहां जानिए। जानकारी के अनुसार, GRAP-3 लागू होने पर BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल के निजी चार पहिया वाहन अगर सड़कों पर दिखाई दिए तो 20 हजार रुपए का चालान कटेगा। यानि दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में पेट्रोल से चलने वाले बीएस-3 इंजन और डीजल से चलने वाले बीएस-4 चार पहिया वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लग जाएगी। वहीं सभी तरह के कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन गतिविधियों पर पूरी तरह से बैन रहेगा। पत्थरों की क्रशिंग, ईंट भट्टों, खनन और संबंधित गतिविधियों पर रोक लगाई जाएगी।
इसके अलावा GRAP-3 के साथ ग्रैप के पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां भी लागू रहेंगी। दिल्ली के 300 किलोमीटर के अंदर प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों और थर्मल पावर प्लांटों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान रहेगा। होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों के तंदूर में कोयले और जलावन लकड़ी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के उद्देश्य से पार्किंग शुल्क बढ़ाना और सीएनजी, इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो सेवाओं को बढ़ावा देना शामिल रहेगा।
दिल्ली का हाल देखिए