आप पर आरोप गंभीर हैं, जमानत नहीं देंगे; मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाईकोर्ट से फिर बड़ा झटका, लेकिन ये सहूलियत मिल गई
Delhi HC Denies Sisodia Interim Bail
Delhi HC Denies Sisodia Interim Bail: दिल्ली शराब नीति और घोटाला मामले में आरोपी पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। सिसोदिया ने छह सप्ताह की अंतरिम जमानत मांगी थी। हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को एक राहत जरूर दी है। हाईकोर्ट ने सिसोदिया को दूसरी बार यह इजाजत दी है कि वह एक दिन के लिए अपनी बीमार पत्नी से मिल सकते हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि, गंभीर आरोपों के चलते मनीष सिसोदिया को अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती। लेकिन वह किसी भी एक दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच अस्पताल या अपने निवास पर पत्नी से मुलाकात कर सकते हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि, दिल्ली पुलिस अपनी कस्टडी में मनीष सिसोदिया को ले जाएगी। इस दौरान दिल्ली पुलिस यह सुनिक्षित करेगी कि सिसोदिया मीडिया से न मिलें और सिसोदिया के आसपास मीडिया का जमावड़ा न हो। इसके साथ ही यह भी ध्यान दिया जाए कि सिसोदिया मोबाइल फोन या इंटरनेट का उपयोग नहीं करें.
बतादें कि, इसी मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट इससे पहले मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि, सिसोदिया को जमानत नहीं दी जा सकती। क्योंकि उनके खिलाफ बेहद गंभीर आरोप हैं। ऐसे में अगर उन्हें जमानत दे दी जाती है तो पावरफुल व्यक्ति होने के चलते यह संभावना है कि उनके द्वारा गवाहों और सबूतों को प्रभावित किया जा सकता है।
सिसोदिया पर सीबीआई के साथ ईडी की भी कार्रवाई चल रही
बतादें कि, दिल्ली शराब नीति और घोटाला मामले में सिसोदिया पर सीबीआई के साथ ईडी की भी कार्रवाई चल रही है। सीबीआई और ईडी दोनों ने ही मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। आपको बतादें कि, सीबीआई ने सिसोदिया 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने सिसोदिया को इस मामले में नौ मार्च को गिरफ्तार किया।