मनीष सिसोदिया के साथ बदसलूकी हुई; इधर कोर्ट में याचिका लगी तो उधर दिल्ली पुलिस बोली- आरोप लगते रहेंगे जज साहब, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी रखें
Delhi Court Orders on Manish Sisodia
Delhi Court Orders on Manish Sisodia: दिल्ली शराब नीति और घोटाला मामले में आरोपी पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज एक बार फिर सुनवाई की। मनीष सिसोदिया के साथ बदसलूकी को लेकर आई याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि, बदसलूकी की सीसीटीवी फुटेज सेफ रखी जाए। याचिका में आरोप लगाया गया था कि, 23 मई को पेशी के दौरान दिल्ली पुलिस के सुरक्षाकर्मियों ने कोर्ट परिसर में मनीष सिसोदिया के साथ बदसलूकी की। यह तब हुआ जब सिसोदिया मीडिया से बात करना चाह रहे थे।
आरोप लगते रहेंगे जज साहब, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी रखें
उधर कोर्ट में बदसलूकी की याचिका आई तो इधर दिल्ली पुलिस ने भी राउज एवेन्यू कोर्ट में एक याचिका लगाई और मांग की कि मनीष सिसोदिया की पेशी केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो। दिल्ली पुलिस ने कहा कि, शारीरिक रूप से पेशी के दौरान बदसलूकी और मारपीट के आरोप लगते हैं। कोर्ट के गलियारों में आप समर्थकों और मीडियाकर्मियों के जमा होने से उन्हें शारीरिक रूप से पेश करने से 'अफरा-तफरी' होती है। इसलिए सिसोदिया की पेशी केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रखी जानी चाहिए।
कोर्ट ने दी मंजूरी
दिल्ली पुलिस की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष जज एमके नागपाल ने सिसोदिया की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रखने की मंजूरी दे दी है। एमके नागपाल ने स्पष्ट किया कि जब तक अर्जी पर फैसला नहीं हो जाता सिसोदिया को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ही अदालत में पेश किया जाएगा और अदालत में व्यक्तिगत पेशी नहीं होगी।
सिसोदिया पर सीबीआई के साथ ईडी की भी कार्रवाई चल रही
बतादें कि, दिल्ली शराब नीति और घोटाला मामले में सिसोदिया पर सीबीआई के साथ ईडी की भी कार्रवाई चल रही है। सीबीआई और ईडी दोनों ने ही मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। आपको बतादें कि, सीबीआई ने सिसोदिया 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने सिसोदिया को इस मामले में नौ मार्च को गिरफ्तार किया। हाल ही में सीबीआई मामले को लेकर सिसोदिया अपनी जमानत याचिका लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे। लेकिन हाई कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी।