जेल से बाहर आए केजरीवाल; दिल्ली सीएम बोले- मैं सच्चा और सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया, देश विरोधी ताकतों से लड़ूंगा
Delhi CM Arvind Kejriwal Released From Tihar Jail Supreme Court Grants Bail
Kejriwal Released From Jail: शराब नीति घोटाले को लेकर CBI द्वारा की गई गिरफ्तारी में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। वहीं जमानत मिलने के बाद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है।
जेल से बाहर आने पर जबरदस्त स्वागत
जेल से बाहर आने पर केजरीवाल के स्वागत के लिए पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह और पंजाब के सीएम भगवंत मान समेत आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता तिहाड़ पहुंचे हुए थे। केजरीवाल के जेल से बाहर आते ही उनका गाजे-बाजे के साथ जबरदस्त स्वागत किया गया। दिल्ली में बारिश के बीच भी केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में जोश कम नहीं दिखा।
दिल्ली सीएम बोले- मैं सच्चा और सही था, भगवान ने मेरा साथ दिया
जेल से बाहर आते ही सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा कि, मुझे इसलिए जेल भिजवाया गया ताकि मेरे हौंसले टूट जाएंगे लेकिन मैं उन्हें (बीजेपी वालों को) बता देना चाहता हूं कि मेरे हौंसले कमजोर नहीं हुए हैं। बल्कि जेल की मोटी दीवारों के बीच मेरे हौंसले और मजबूत हो गए हैं। मेरी ताकत 100 गुना बढ़ गई है। केजीवाल ने आगे कहा कि, मैंने संघर्षों और मुश्किलों के साथ जीवन बिताया है। आज जब मैं जेल से बाहर आया हूं तो वो इसलिए क्योंकि मैं सच्चा और सही था, इसीलिए भगवान ने मेरा साथ दिया।
देश विरोधी ताकतों से लड़ूंगा
सीएम अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा कि, मैं चाहता हूं कि भगवान अपना आशीर्वाद मुझपर हमेशा ऐसे ही बनाए रखें और मुझे आगे रास्ता दिखाते रहें। केजरीवाल ने कहा कि, मैं जिस तरह से देश विरोधी ताकतों से लड़ता आया हूं। उसी तरह से मैं आगे भी देश विरोधी ताकतों से लड़ूंगा और देश की सेवा करता रहूंगा।
साज़िश पर सत्य की जीत हुई। तिहाड़ जेल से बाहर आए CM @ArvindKejriwal। LIVE https://t.co/jjRpRDUiEh
10 लाख के बेल बॉन्ड पर केजरीवाल को जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 10 लाख के बेल बॉन्ड पर जमानत दी है। इसके साथ ही केजरीवाल पर कई शर्तें भी लगाई गईं हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि, केजरीवाल शराब घोटाले के मामले में कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेंगे और जब तक उन्हें छूट नहीं दी जाती है, तब तक वह ट्रायल कोर्ट के समक्ष सभी सुनवाई के लिए उपस्थित रहेंगे। जांच में उन्हें पूरा सहयोग करना होगा। इसके अलावा वह मुख्यमंत्री कार्यालय या सचिवालाय नहीं जा सकेंगे और न ही कोई सरकारी फाइल साइन नहीं कर पाएंगे। ज्ञात रहे कि, इससे पहले ईडी की गिरफ्तारी में अन्तरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल पर इसी तरह की शर्तें लगाईं थीं।
#केजरीवाल_आ_गये pic.twitter.com/u4uyyjXVq8