CM अरविंद केजरीवाल को झटका; दिल्ली शराब घोटाले में कोर्ट ने न्यायिक हिरासत बढ़ाई, CBI द्वारा गिरफ्तारी से हैं जेल में बंद
Delhi CM Arvind Kejriwal Judicial Custody Extended In CBI Arrest
Arvind Kejriwal Judicial Custody: दिल्ली शराब नीति घोटाले में आरोपी सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। शराब घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज केस और गिरफ्तारी में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ाई गई है। अरविंद केजरीवल को तिहाड़ जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। इससे पहले कोर्ट ने केजरीवाल को सीबीआई केस में 25 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। फिलहाल केजरीवाल शराब घोटाले से उभर नहीं पा रहे हैं। उन्हें जेल में ही रहना होगा।
CBI द्वारा गिरफ्तारी मामले में हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित
मालूम रहे कि, दिल्ली शराब नीति घोटाले में ईडी के बाद सीबीआई द्वारा गिरफ्तार होने के चलते सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। केजरीवाल ने गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। साथ ही जमानत याचिका भी लगाई थी। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार 17 जुलाई को केजरीवाल की CBI द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और जमानत याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी ने कोर्ट से मांग की कि अगर यह सुनवाई लंबी चलती है और इसमें देरी होती है तो केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करना चाहिए।
सिंघवी ने अंतरिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल किए जाने की बात कही थी। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका और अंतरिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि था, फैसला लिखने के लिए समय की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने केजरीवाल की नियमित जमानत पर सुनवाई 29 जुलाई को दोपहर 3:00 बजे तय की थी।
CBI के चलते ही जेल से रिहा नहीं हो पाए केजरीवाल
ज्ञात रहे कि, 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ED द्वारा गिरफ्तारी की वैधता को लेकर दाखिल केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह याचिका बड़ी बेंच के पास भेज थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को दूसरी बार अंतरिम जमानत भी दे दी थी। लेकिन अंतरिम जमानत मिलने के बाद भी अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर नहीं आ पाए।
दरअसल, केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ईडी द्वारा दर्ज केस में अंतरिम जमानत दी। लेकिन ईडी के साथ-साथ CBI ने भी केजरीवाल पर शराब घोटाले में केस दर्ज किया हुआ है। ईडी के बाद सीबीआई ने 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जब तक सीबीआई केस में राहत नहीं मिल जाती। तब तक वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। अगर केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत मिल जाती है तो वह जेल से बाहर आ जाएंगे।
2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर हुए केजरीवाल
मालूम रहे कि, सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 10 मई को केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए पहली बार 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करने को कहा था। जेल से बाहर निकलने के बाद केजरीवाल ने जमकर चुनाव प्रचार किया। इस बीच केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की याचिका भी लगाई। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली केजरीवाल की याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने कहा था कि चूंकि केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्य याचिका पर फैसला सुरक्षित है, सीएम को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट दी गई है, इसलिए जमानत अवधि बढ़ाने की याचिका का सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई योग्य संबंध नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद केजरीवल ने दिल्ली राउज़ एवेन्यू कोर्ट का रुख किया और यहां से भी राहत न मिलने के बाद उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा।
1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजे गए केजरीवाल
मालूम रहे कि, ईडी ने दिल्ली शराब नीति घोटाला मामला में सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च की रात उनके आवास से गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी ने सीएम हाउस पहुंचकर छानबीन और लगभग दो घंटे तक केजरीवाल से पूछताक्ष की थी। वहीं गिरफ्तारी के बाद ED ने 22 मार्च को केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। जहां कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 28 मार्च तक ED रिमांड पर भेजा था। इसके बाद केजरीवाल की रिमांड दोबारा 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। वहीं 1 अप्रैल को कोर्ट ने केजरीवाल को पहली बार 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। इसके बाद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत लगातार बढ़ती गई।