सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की अब नई याचिका; अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग की, यह वजह बताई, 2 जून को सरेंडर करना है
Delhi CM Arvind Kejriwal Interim Bail Extend Petition In Supreme Court
Kejriwal Interim Bail: दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी और तिहाड़ से अंतरिम जमानत पर छूटे सीएम अरविंद केजरीवाल ने अब सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की है। इस याचिका में केजरीवाल द्वारा उनकी अंतरिम जमानत 7 दिन यानि एक सप्ताह बढ़ाने की मांग की गई है।
आम आदमी पार्टी का कहना है कि, केजरीवाल के गंभीर स्वास्थ्य कारणों को देखते हुए और उनके PET-CT स्कैन जैसे कई टेस्ट होने को लेकर अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका दायर की गई है। मालूम रहे कि, केजरीवाल की अंतरिम जमानत 1 जून को खत्म हो रही है। 2 जून को केजरीवाल को वापिस तिहाड़ जेल में सरेंडर करना है।
दिल्ली सरकार में मंत्री और AAP नेता आतिशी ने बताया कि जब अरविंद केजरीवाल ED की हिरासत में थे तो उनका 7 किलो वजन घटा था। वजन का अचानक कम होना डॉक्टरों के लिए चिंता का विषय है। अब जब वे बाहर भी आए हैं तो जांच के बाद इसका कारण समझ नहीं आया है ना ही उनका वजन बढ़ा है. वहीं शुरुआती जांच से संकेत मिला है कि उनका कीटोन लेवल हाई है।
आतिशी ने कहा कि अचानक वजन कम होना और कीटोन का उच्च स्तर, ये गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकता है, जिसमें किडनी को नुकसान, कैंसर शामिल है. इसलिए डॉक्टरों ने सलाह दी है कि केजरीवाल को PET-CT स्कैन और कई टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। आतिशी ने कहा कि 30 मई तक अरविंद केजरीवाल प्रचार में व्यस्त हैं। इसके बाद जांच के लिए उन्होंने समय मांगा है।
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 1 जून तक जमानत दी
मालूम रहे कि, 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करने को कहा था। केजरीवाल अभी जेल से बाहर हैं और जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा तो SC पहुंचे केजरीवाल
सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले केजरीवाल ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए केजरीवाल ने कहा था कि ईडी द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी अवैध है। लोकसभा चुनाव के प्रचार में शामिल होने से रोकने के लिए यह गिरफ्तारी की गई है। हालांकि, हाईकोर्ट ने केजरीवाल की यह याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- गिरफ्तारी अवैध नहीं
दरअसल, 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को लेकर दिए गए अपने फैसले में कहा था कि शराब घोटाले (Liquor Policy Scam) में गिरफ्तारी वैध है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध नहीं ठहराया जा सकता। क्योंकि केजरीवाल को गिरफ्तार करने के ईडी के पास पर्याप्त कारण थे। गिरफ्तारी के साथ-साथ हाईकोर्ट ने केजरीवाल की ईडी रिमांड को भी सही ठहराया था।
इधर गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। केजरीवाल की तरफ से 10 अप्रैल को अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और उसी दिन जल्द सुनवाई की मांग की गई थी लेकिन उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल की तारीख सुनवाई के लिए तय की थी।
1 अप्रैल को तिहाड़ जेल भेजे गए केजरीवाल
मालूम रहे कि, ईडी ने दिल्ली शराब नीति घोटाला मामला में सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी ने सीएम हाउस पहुंचकर छानबीन और लगभग दो घंटे तक केजरीवाल से पूछताक्ष की थी। वहीं गिरफ्तारी के बाद ED ने 22 मार्च को केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। जहां कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 28 मार्च तक ED रिमांड पर भेजा था।
इसके बाद केजरीवाल की रिमांड दोबारा 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। वहीं 1 अप्रैल को कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया। इसके बाद कोर्ट ने दूसरी बार 23 अप्रैल तक केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी थी। इसके बाद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ाई गई थी। वहीं बाद में 20 मई तक केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को आगे बढ़ा दिया गया था।