दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से हालात बेहद खराब; केजरीवाल सरकार का फैसला, अब इतनी तारीख तक बंद रहेंगे सभी प्राइमरी स्कूल
Delhi All Primary Schools Closed Till 10th November Due To Pollution
Delhi Pollution Schools Closed: राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से स्थिति बेहद गंभीर हो रखी है। पूरी दिल्ली प्रदूषित धुंध की चादर में लिपटी नजर आ रही है। दिल्ली की हवा में प्रदूषण का जहर ऐसा है कि अब लोग खुलकर सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। जहां ऐसे में अब दिल्ली के सभी प्राइमरी स्कूल 10 नवंबर तक बंद कर दिए गए हैं।
दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने 5वीं तक के सभी प्राइमरी स्कूलों को बंद करने की घोषणा की है। जबकि 6-12 कक्षा तक के लिए स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस लगाने का विकल्प दिया गया है। मसलन, 6-12 कक्षा तक के स्टूडेंट्स को स्कूलों में बुलाकर भी क्लासेस लगाई जा सकती हैं। ऑनलाइन क्लासेस कराने का फैसला स्कूल की सुविधा के अनुसार निर्भर करेगा।
दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी का ट्वीट
शिक्षा मंत्री आतिशी ने ट्वीट करते हुए लिखा- प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ा हुआ है, इसलिए दिल्ली में प्राथमिक स्कूल 10 नवंबर तक बंद रहेंगे। जबकी 6-12 कक्षा तक के लिए स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाओं में शिफ्ट होने का विकल्प दिया गया है।
दिल्ली में AQI 400 के पार
आपको बता दें कि, दिल्ली में AQI 400 को पार कर चुका है, ये प्रदूषण का गंभीर स्तर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने दिल्ली के इलाकों की वायु गुणवत्ता का स्तर जारी किया है। CPCB के अनुसार दिल्ली के द्वारका सेक्टर-8 में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानि AQI 486, जहांगीरपुरी में 463 और आईजीआई एयरपोर्ट (टी3) के आसपास 480 दर्ज़ किया गया है। दिल्ली के अलावा एनसीआर के इलाकों में भी प्रदूषण का स्तर गंभीर बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद में भी वायु गुणवत्ता 400 है। जबकि हरियाणा के फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी वायु गुणवत्ता (AQI) 'गंभीर' श्रेणी में है।
दिल्ली में GRAP-3 लागू
दिल्ली में प्रदूषण के चलते केंद्र सरकार के पॉल्यूशन कंट्रोल पैनल ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानि GRAP के तीसरे चरण को लागू कर दिया गया है। प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव के चलते सरकार को यह फैसला लेना पड़ा है। बता दें कि, GRAP के चार चरण होते हैं। ग्रैप के तीसरे चरण में कई तरह की पाबंदियां लग जाती हैं।
GRAP-3 लागू होने पर कौन सी पाबंदियां लग जाती हैं?
प्रदूषण को लेकर लागू होने वाला GRAP-3 क्या होता है? यह किस तरह से काम करता है? इसके लागू होने के बाद क्या-क्या बदलाव होता है? यह सब आप यहां जानिए। जानकारी के अनुसार, GRAP-3 लागू होने पर BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल के निजी चार पहिया वाहन अगर सड़कों पर दिखाई दिए तो 20 हजार रुपए का चालान कटेगा। यानि दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में पेट्रोल से चलने वाले बीएस-3 इंजन और डीजल से चलने वाले बीएस-4 चार पहिया वाहनों के इस्तेमाल पर रोक लग जाएगी। वहीं सभी तरह के कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन गतिविधियों पर पूरी तरह से बैन रहेगा। पत्थरों की क्रशिंग, ईंट भट्टों, खनन और संबंधित गतिविधियों पर रोक लगाई जाएगी।
इसके अलावा GRAP-3 के साथ ग्रैप के पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां भी लागू रहेंगी। दिल्ली के 300 किलोमीटर के अंदर प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों और थर्मल पावर प्लांटों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान रहेगा। होटल, रेस्तरां और खुले भोजनालयों के तंदूर में कोयले और जलावन लकड़ी के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के उद्देश्य से पार्किंग शुल्क बढ़ाना और सीएनजी, इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो सेवाओं को बढ़ावा देना शामिल रहेगा। दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए पेड़ों पर और अन्य तरह से पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है।