महिला से दुष्कर्म व नृशंस तरीके से की गई हत्या के जुर्म में फांसी की सजा
Accused hanged in rape-murder case
अदालत ने दोषी पर एक लाख 5 हजार रूपये का भी किया जुर्माना
फरीदाबाद। अर्थ प्रकाश: Accused hanged in rape-murder case: फरीदाबाद की जिला अदालत ने एक महिला की दुष्कर्म के बाद नृशंस तरीके से हत्या कर देने के जुर्म में एक अभियुक्त को मुजरिम करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है।
यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने सुनाए। अदालत ने दोषी मनोज नेपाली पर 1 लाख 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
अर्धनग्न अवस्था में मिला था महिला का शव
घटना पिछले साल 2022 के नवंबर महीने में सेक्टर-7 थाने की है। जब एक महिला का शव सेक्टर सात के खंडहर के पास पार्क में मिला था। उस समय महिला अर्धनग्न अवस्था में थी, जिसके गले चुन्नी कसी हुई थी। महिला के शव के पास एक वाइपर भी पड़ा था। पुलिस ने इस संबंध में हत्या व दुष्कर्म का मामला दर्ज किया था। इस संबंध में पुलिस ने महिला के शव और आसपास से सबूत को जुटाकर सीसीटीवी के आधार पर इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी मनोज नेपाली को गिरफ्तार किया था। पुलिस पूछताछ में यह बात सामने आई थी कि आरोपी मनोज ने न सिर्फ महिला का रेप किया, बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट में राड भी डाल दी। इसके बाद गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी थी।
चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसल एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि महिला न्यू टाउन रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई थी जहां पर मनोज नेपाली से महिला का संपर्क हुआ। मनोज नेपाली शराब पीने का आदि था। मनोज नेपाली महिला को दुष्कर्म करने की नीयत से सेक्टर 7 इलाके में एक खंडहर जैसे पार्क में ले पहुंचा जहां पर न केवल उसके साथ उसने दुष्कर्म किया बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दी और चुन्नी से गला घोंट दिया।
तब से यह मामला जिला अदालत में विचाराधीन था। सुनवाई के दौरान एडिशनल सेशन जज पुरूषोत्तम कुमार ने यह टिप्पणी देते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई कि महिला के साथ किए गए दुष्कर्म और हत्या के जघन्य अपराध में आरोपी को माफ नहीं किया जा सकता।
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