सीआरपीसी की धारा 144 के तहत डीसी के आदेश: चुनाव प्रचार अभियान 48 घंटे पहले होगा बंद, बाहरी लोग चंडीगढ़ छोड़ें
CrPC Section 144
चंडीगढ़, 27 मई: CrPC Section 144: चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव 1 जून को होना है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत किये गये प्रावधान के अनुसार, 48 घंटे पहले चुनाव अभियान समाप्त हो जाएगा। अभियान के दौरान राजनीतिक दल चुनाव अभियान को बढ़ावा देने के लिए चुनाव क्षेत्र के बाहर से भी अपने समर्थकों को जुटाते हैं। चंडीगढ़ चुनाव आयोग की ओर से नसीहत दी गई है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रचार अवधि के समापन पर, निर्वाचन क्षेत्र के भीतर कोई भी चुनाव अभियान नहीं हो सकता है।
ऐसे राजनीतिक पदाधिकारियों, पार्टी कार्यकर्ताओं, जुलूस पदाधिकारियों या अभियान पदाधिकारियों आदि की उपस्थिति, जो निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से लाए गए हैं और जो मतदाता नहीं हैं निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी सदस्य को निर्वाचन क्षेत्र में मौजूद रहने की अनुमति नहीं देती। अभियान समाप्त होने के बाद उनकी निरंतर उपस्थिति स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के माहौल को कमजोर कर सकती है, इसलिए, चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवारों के समर्थक, रिश्तेदार और सहानुभूति रखने वाले जो पहले उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने आए हैं, उन्हें 30मई को शाम 6 बजे से प्रचार/प्रचार समाप्त होने के बाद उम्मीदवार के निर्वाचन क्षेत्र को छोडऩा होगा। उम्मीदवारों के निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के समय ऐसे व्यक्तियों की उपस्थिति शांतिपूर्ण और उचित मतदान प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है।
उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे व्यक्तियों और समर्थकों के लिए यदि वे चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं हिदायत दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट विनय प्रताप सिंह ने सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए, आपातकालीन उपाय के रूप में आदेश जारी किया है कि बाहरी लोगों, रिश्तेदारों और समर्थकों ( यदि वे चंडीगढ़ के मतदाता नहीं हैं) तो चुनाव लडऩे वाले उम्मीदवार, जो चंडीगढ़ में अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने आए हैं, तुरंत 30 मई को रात 8 बजे शहर छोड़ दें। इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस सभी आवश्यक कदम उठा सकती है। इसके तहत कलियान मंडप/सामुदायिक हॉल आदि की जांच करना, जहां ऐसे लोगों को रखा जाता है और पता लगाना कि क्या इन परिसरों में बाहरी लोगों को ठहराया गया है। रहने वालों की सूची पर नजऱ रखने के लिए लॉज और गेस्टहाउस का सत्यापन जरूरी है।
निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं में चेक-पोस्ट स्थापित करें और निर्वाचन क्षेत्र के बाहर से वाहनों की आवाजाही पर नजऱ रखने को कहा गया है। यह पता लगाने के लिए कि वे मतदाता हैं या नहीं, लोगों/लोगों के समूह की पहचान सत्यापित करें और उनकी पहचान स्थापित करें। यह आदेश 30.05.2024 को शाम 6 बजे से लागू होगा और 1 जून तक प्रभावी रहेगा। आदेश की आकस्मिक प्रकृति को देखते हुए इसे एकपक्षीय रूप से जारी किया जा रहा है और यह आम जनता को संबोधित है। इस आदेश का कोई भी उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई को आमंत्रित करेगा।