Court extends Sahil's police custody for three more days

शाहबाद डेयरी हत्याकांड : अदालत ने साहिल की पुलिस हिरासत तीन दिन और बढ़ाई

Court extends Sahil's police custody for three more days

Court extends Sahil's police custody for three more days

Court extends Sahil's police custody for three more days- शाहबाद डेयरी इलाके में अपनी प्रेमिका की बेरहमी से हत्या करने वाला साहिल पुलिस की गिरफ्त में है। दिल्ली की रोहिणी अदालत ने गुरुवार को आरोपी साहिल की पुलिस रिमांड तीन दिन और बढ़ा दी है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, हमने साहिल की पांच दिन की पुलिस रिमांड मांगी और अदालत ने हमें दो दिन की अनुमति दी, लेकिन हमने अदालत से अनुरोध किया, जिसके बाद अदालत ने हमें तीन दिन की रिमांड की अनुमति दी।

साहिल की रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद गुरुवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया था। पुलिस ने अदालत को बताया कि साहिल से और पूछताछ जरूरी है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपराध में इस्तेमाल चाकू और उसके मोबाइल फोन को बरामद करने के लिए उसकी हिरासत की रिमांड की जरूरत है।

पुलिस के तर्क पर विचार करने के बाद अदालत ने उनका अनुरोध मंजूर कर लिया और साहिल को पुलिस हिरासत में रखने की अनुमति दे दी। पुलिस ने यह भी कहा कि आरोपी घटना के बारे में अपने बयान लगातार बदल रहा था, जिसे सत्यापित करने की भी जरूरत थी।

शाहबाद डेयरी की जेजे कॉलोनी निवासी साक्षी की रविवार शाम को साहिल ने चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने 20 वर्षीय आरोपी साहिल को सोमवार को यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया था।

आरोपी साहिल ने कथित तौर पर नाबालिग लड़की को 20 से अधिक बार चाकू मारा था। इतना ही नहीं आरोपी ने कई बार एक बड़े पत्थर से वार करके साक्षी को कुचल दिया था।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि साहिल फ्रिज-एसी का काम करता था। हत्या का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। जिस किसी ने भी वीडियो देखा वह हैरान रहा गया।

वीडियो में नीले रंग की टी-शर्ट पहने साहिल को लड़की को चाकू मारते हुए देखा जा सकता है। करीब सात से आठ लोग मौके पर मौजूद दिख रहे हैं।

पुलिस अधिकारी ने कहा कि पीड़िता साहिल के साथ रिश्ते में थी लेकिन रविवार को उनके बीच बहस हो गई थी। अधिकारी ने कहा, साक्षी अपनी दोस्त के बेटे के जन्मदिन में शामिल होने जा रही थी, तभी साहिल ने उसे रोका और बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। पीड़िता के पिता की शिकायत पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है।