पंजाब CM का गवर्नर को जवाब; अब और बढ़ेगा टकराव, जानिए भगवंत मान ने क्या कह दिया?
CM Bhagwant Mann on Governor Letter
CM Bhagwant Mann on Governor Letter: 19-20 जून को बुलाए गए पंजाब विधानसभा सत्र को लेकर सीएम भगवंत मान और गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित में टकराव की स्थिति देखी जा रही है। बीते सोमवार को ही गवर्नर ने सीएम भगवंत मान को एक लेटर जारी किया था। इस लेटर में गवर्नर ने यह स्पष्ट किया कि, उक्त विधानसभा सत्र पूर्ण रूप से गैरकानूनी था। गवर्नर ने कहा था कि, उन्होने सत्र को लेकर संवैधानिक विशेषज्ञ से सलाह ली है और इसके बाद ही वह यह लेटर लिख रहे हैं। गवर्नर ने सीएम मान को बिना देरी करे जवाब देने को कहा था। फिलहाल, गवर्नर के लेटर के बाद अब सीएम भगवंत मान का पहला बयान सामने आ गया है। हालांकि, सीएम मान ने गवर्नर को जवाब देते हुए अभी कोई लेटर नहीं लिखा है। अभी सीएम मान ने मीडिया के सवालों पर अपना बयान दिया है।
चारों बिल पास होंगे
दरअसल, सीएम भगवंत मान मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी में बनने वाले हॉस्टल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान सीएम मान मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया से बात करते हुए सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी हमारी विरासत है। हमारी सरकार यूनिवर्सिटी को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देगी। यहां स्टूडेंट्स के लिए अच्छे से अच्छे प्रबंध किए जाएंगे। इस बीच सीएम मान ने हरियाणा के किसी भी कॉलेज को मान्यता न देने की दो टूक बात भी कही।
वहीं इस दौरान जब मीडिया ने गवर्नर के लेटर को लेकर सवाल पूछ लिया तो इस पर भगवंत मान ने कहा कि, गवर्नर 19-20 जून को बुलाए गए विधानसभा सत्र को गैरकानूनी बता रहे हैं। मान ने कहा कि, इससे पहले गवर्नर बजट सेशन को भी इजाजत नहीं दे रहे थे लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट गए तो इजाजत दे दी। सीएम मान ने कहा कि, विधानसभा सत्र में जो 4 बिल पारित हुए हैं वो सभी पास होंगे। बस इंतजार करो। दरअसल, गवर्नर ने विधानसभा सत्र के गैरकानूनी होने पर इस दौरान पारित सभी बिल भी गैरकानूनी बताए थे और इसलिए गवर्नर ने अब तक एक भी बिल पास नहीं किया।
ये हैं वो 4 बिल
19-20 जून को बुलाए गए पंजाब विधानसभा सत्र में भगवंत सरकार ने जो 4 बिल पेश कर पारित किए वो ये हैं- सिख गुरुद्वारा संशोधन बिल- 2023- इसके तहत अमृतसर स्थित गोल्डन टैंपल में होने वाली गुरबाणी का दुनियाभर में मुफ्त प्रसारण किया जाएगा। पंजाब पुलिस (संशोधन) बिल- 2023 : इस बिल के बाद अब पंजाब सरकार पंजाब पुलिस का महानिदेशक (DGP) अपनी मर्जी से नियुक्त कर सकेगी। पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट बिल- 2023 : इस बिल के जरिये पंजाब सरकार की ओर से संचालित यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर (VC) नियुक्त करने का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया गया। इसके अलावा पंजाब एफिलिएटेड कॉलेज (सेवाओं की सुरक्षा) संशोधन बिल- 2023।
गवर्नर ने जो लेटर भेजा, नीचे है उसकी खबर