Clean chit to Shahrukh's son, no evidence, no witness against Aryan
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शाहरुख के बेटे को क्लीन चिट, आर्यन के खिलाफ न सबूत, न गवाह

Clean chit to Shahrukh's son, no evidence, no witness against Aryan

Clean chit to Shahrukh's son, no evidence, no witness against Aryan

मुंबई। मुंबई के चर्चित कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 6 हजार पेज की चार्जशीट स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में दायर की है। इसमें केस के सबसे बड़े आरोपी के रूप में पेश किए गए एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई है। इस मामले में आर्यन को 2 अक्टूबर को अरेस्ट किया गया था और उन्हें 26 दिन बाद जमानत मिली थी।

एसआईटी की जांच के बाद आर्यन को 6 नवंबर को जमानत दे दी गई थी। इस मामले में आर्यन सहित 19 लोग आरोपी थे। हालांकि, इस मामले में एनसीबी की साख पर उठे सवाल के बाद डीजी एस एन प्रधान मीडिया के सामने आये और कहा कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है, सबूत मिले तो पूरक (सप्लीमेंट्री) चार्जशीट दयार की जाएगी।

चार्जशीट के मुताबिक, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एसआईटी को इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स तस्करी सिंडिकेट का हिस्सा थे। एनसीबी के डीडीजी संजय कुमार सिंह ने कहा कि आर्यन और मोहक को छोडक़र सभी आरोपी नशे की हालत में मिले। अब 14 लोगों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। बाकी छह लोगों के खिलाफ सबूतों के अभाव में शिकायत दर्ज नहीं की जा रही है।

एनसीबी के डीजी संजय सिंह ने अपने बयान में कहा है कि अरबाज मर्चेंट ने अपने बयान में कहा था कि उसके पास से बरामद ड्रग्स आर्यन खान के लिए नहीं थी।

ड्रग्स केस में गिरफ्तार होने के बाद आर्यन का मेडिकल नहीं करवाया गया था, इसलिए यह साबित नहीं हो सका कि आर्यन ने ड्रग्स का सेवन किया था या नहीं?

अरबाज ने अपने बयान में यह भी कहा था कि आर्यन ने क्रूज पर ड्रग्स ले जाने से मना किया था।

किसी भी ड्रग पैडलर ने आर्यन को ड्रग्स सप्लाई करने की बात नहीं कही थी।

इस चार्जशीट के सामने आने के बाद शुरुआत में इन्वेस्टिगेशन को लीड करने वाले एनसीबी डायरेक्टर समीर वानखेड़े भी सवालों के घेरे में हैं। चार्जशीट के मुताबिक, एसआईटी जांच के दौरान क्रूज पर हुई छापेमारी की कार्रवाई में भी कई अनियमितताएं मिली हैं। इस एसआईटी का गठन कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक द्वारा एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर लगाए आरोपों के बाद किया गया था।

एनसीबी के डीडीजी (ऑपरेशंस) संजय कुमार सिंह ने एक बयान में कहा है कि आर्यन और मोहक को छोडक़र सभी आरोपियों के पास से नशीले पदार्थ पाए गए। 14 लोगों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। बाकी 6 लोगों के खिलाफ सबूतों के अभाव में शिकायत दर्ज नहीं की जा रही है।

आर्यन के आलवा इस केस में गिरफ्तार 5 अन्य आरोपियों का नाम सबूत न होने के चलते चार्जशीट में शामिल नहीं है। इनमें एविन शाहू, गोपाल जी आनंदो, समीर साईघान, भास्कर अरोड़ा और मानव सिंघली शामिल हैं। खास यह है कि आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट और इनके साथ पकड़ी गई मुनमुन धमिचा को एनसीबी ने आरोपी बनाया है। अरबाज के पास से ड्रग्स बरामदगी की बात भी एनसीबी की ओर से की गई है।

इससे पहले एसआईटी की जांच रिपोर्ट में मुंबई जोन के पूर्व डायरेक्टर समीर वानखेड़े के काम करने के तरीकों पर भी सवालिया निशान लगे थे। वानखेड़े को फिलहाल एनसीबी से हटाकर उनके मूल कैडर यानी डीआरआई में वापस भेज दिया गया है। जांच के दौरान एसआईटी की टीम वानखेड़े का कई बार बयान दर्ज कर चुकी है। एसआईटी टीम ने इस केस से जुड़े कई आरोपियों, गवाहों और चश्मदीदों के भी बयान लिए हैं।

समीर वानखेड़े ने 2 अक्टूबर 2021 की रात को मुंबई के ग्रीन गेट पर अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल पर कॉर्डेलिया क्रूज में अपनी टीम के साथ कई घंटों तक छापेमारी की थी। एनसीबी को यहां से 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम मेफेड्रोन, 21 ग्राम मारिजुआना, 22 गोलियां एमडीएमए (एक्स्टसी) और 1.33 लाख रुपए नकद बरामद हुए थे। जांच में सामने आया है कि क्रूज से एजेंसी ने 14 लोगों को पकड़ा था और कई घंटों की पूछताछ के बाद आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुम धमेचा को 3 अक्टूबर की दोपहर गिरफ्तार दिखाया था। इसके बाद धीरे-धीरे इस केस में 17 और लोगों को अरेस्ट किया गया।

एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक, छापेमारी के बाद वॉट्सऐप चैट को सबसे बड़ा सबूत मानते हुए वानखेड़े की टीम ने दावा किया कि आरोपी एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे। उन्होंने आरोप लगाया कि आर्यन खान कुछ विदेशी ड्रग्स पैडलर्स के संपर्क में था। सबूत में उन चैट को अदालत में पेश किया गया जिसमें ‘हार्ड ड्रग्स’ और ‘बल्क क्वांटिटी’ का उल्लेख किया गया था।

हालांकि एनसीबी के दावों को खारिज करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति नितिन डब्ल्यू साम्ब्रे की एकल पीठ ने कहा था कि किसी भी साजिश को साबित करने के लिए एनसीबी के पास पर्याप्त सबूत नहीं हैं। जज ने कहा था कि आर्यन खान और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मॉडल मुनमुन धमेचा शिप पर थे, सिर्फ इसलिए उन्हें ड्रग्स रैकेट का हिस्सा नहीं बताया जा सकता है।