Chit Fund Schemes: हरियाणा में नहीं चलेंगी चिट-फंड योजनाएं
Chit Fund Schemes in Haryana
सरकार ने धन परिसंचरण योजना नियम-2022 को दी मंजूरी
चंडीगढ़, 19 अक्टूबर। Chit Fund Schemes in Haryana: हरियाणा सरकार ने राज्य में चिट फंड(Chit Fund Schemes) तथा धन परिसंचरण योजनाओं(money circulation plans) पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के दृष्टिगत हरियाणा धन परिसंचरण योजना (प्रतिबंध) नियम, 2022 को स्वीकृति प्रदान की। यह नियम अधिकारिक गैजेट अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।
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यह निर्णय बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल(Chief Minister Manohar Lal) की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। चिट मूल्य एवं धनपरिसंचरण योजना (प्रतिबंध) अधिनियम, 1978 की धारा 13 के प्रावधानों में राज्यों को यह अधिकार है कि वे नियम बना सकते हैं और इसी के चलते अब हरियाणा धन परिसंचरण योजना (प्रतिबंध) नियम, 2022 बनाए गए हैं। नियमों के अनुसार कोई व्यक्ति, कंपनी, फर्म या व्यापार संघ गुप्त धन परिसंचरण योजनाओं सहित किसी भी प्रकार की ऐसी योजनाओं को किसी भी रूप में बढ़ावा संचालन व भाग नहीं ले सकेंगे।
नोडल पुलिस प्राधिकरण राज्य सरकार केंद्र सरकार व इसके तहत अन्य सरकारी एजेंसियों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी होगी। राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक से सूचना का प्रारूप समय-समय पर प्राप्त करेंगे।
अनुसंधान के निषकर्ष में यदि समुचित तथ्य निकलकर आते हैं कि एक धन परिसंचरण योजना एक कंपनी, फर्म या व्यापार संघ द्वारा किसी भी रूप में चलाया जा रहा है तो अनुसंधान अधिकारीचिट मूल्य एवं धनपरिसंचरण योजना (प्रतिबंध) अधिनियम, 1978 (1978 के केंद्रीय अधिनियम-43) के प्रावधानों के अनुसार मामला दर्ज करेगा और सक्षम प्राधिकारी को पूर्ण रिपोर्ट प्रेषित करेगा कि नोडल पुलिस प्राधिकरण ऐसे व्यवसायों को बंद करने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं।