CHB's last ultimatum to the people
BREAKING
सरकार ने ग्रुप-सी और डी पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी स्टेज 1 में) नीति, 2022 में संशोधन किया मंत्रिमंडल ने ई-एचआरएमएस 2.0 के माध्यम से मानव संसाधनों के व्यवस्थित प्रबंधन के लिए हरियाणा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (प्रशासन) नीति, 2024 नामक मसौदा नीति को मंजूरी दी हरियाणा मंत्रिमंडल ने पटौदी-हेली मंडी और फर्रुखनगर को मध्यम क्षमता वाले क्षेत्रों में अपग्रेड करने को दी मंजूरी हरियाणा मंत्रिमंडल ने नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा पटौदी-हेली मंडी और फर्रुखनगर, जिला गुरुग्राम के संभावित क्षेत्रों को कम संभावित क्षेत्र से मध्यम संभावित क्षेत्र में संशोधित करने को मंजूरी दी मंत्रिमंडल ने बाह्य विकास शुल्क (ईडीसी) की गणना के लिए इंडेक्सेशन मैकेनिज्म के संशोधन को मंजूरी दी

सीएचबी का लोगों को आखिरी अल्टीमेटम

Holusing-Board-1

CHB's last ultimatum to the people

पांच दिनों में सीएचबी के बकाये का करें भुगतान, अन्यथा रद्द होगा आवंटन व किया जाएगा बेदखल

अर्थ प्रकाश/साजन शर्मा

चंडीगढ़। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के पास उन इकाइयों व फ्लैटों के आवंटन को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, जो बार-बार अवसरों के बावजूद अपनी बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं।

एक बार एक फ्लैट (इकाई) रद्द हो जाने के बाद, आवंटी को इसे खाली करने की आवश्यकता होती है और यदि अपीलीय प्राधिकारी इसकी बहाली की अनुमति देता है तो आवंटी को सभी लंबित देय राशि, ब्याज और पुनरुद्धार शुल्क का भी भुगतान करना आवश्यक है। अगर बकाया रकम अलॉटी ने न दी तो उसे खाली कराने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मार्च 2022 के दौरान, 11641 आवंटियों को रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। मार्च माह में लगभग रु. 8 करोड़ जमा किए गए हैं । बावजूद इसकेएक बड़ी राशि की वसूली अभी बाकी है। उल्लेखनीय है कि नवंबर 2019 के महीने के दौरान 115 आवंटन रद्द कर दिए गए थे, लेकिन कोविड के कारण फ्लैटों को खाली व सील करने के लिए आगे की कार्रवाई नहीं की जा सकी। इनमें से अधिकांश आवंटियों ने अभी तक बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है और अब नियत प्रक्रिया का पालन करते हुए इन फ्लैटों को बेदखल करने व सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

लिखित में दिया आश्वासन, इसके बाद टाला बेदखली अभियान

सीएचबी ने 4 मई दिन बुधवार को सेक्टर-56 में छोटे फ्लैटों में उन पांच फ्लैटों को सील करने के लिए एक बेदखली अभियान तय किया, जिन्होंने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया। उनका आवंटन रद्द कर दिया गया है। ड्राइव के दौरान रहने वालों ने बकाया चुकाने के लिए तीन-चार दिनों का समय मांगा और एक लिखित वचन दिया। अनुरोधों पर विचार करते हुए, छोटे फ्लैटों और एआरएचसी फ्लैटों के आवंटन को रद्द करने और बेदखल करने के अभियान को एक सप्ताह के लिए टालने का निर्णय लिया गया है।

10 हजार से ज्यादा बकाया तो कार्रवाई

अब आवंटन रद्द करने और उन आवंटियों को बेदखल करने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा जहां किराया 10,000 या उससे अधिक का बकाया है। सीएचबी ने सभी आवंटियों से पुन: अनुरोध किया है कि वे अगले 5 दिनों के भीतर अपने लंबित बकाया का भुगतान जरूर करवा दें अन्यथा उनकी इकाइयों को रद्द करने और फ्लैटों से बेदखल करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। सीएचबी ने यह भी स्पष्ट किया  कि एक बार बेदखली अभियान निर्धारित हो जाने के बाद बकाया राशि का भुगतान करने के लिए अतिरिक्त समय के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। भुगतान किसी भी संपर्क केंद्र पर या सीएचबी की वेबसाइट यानी  www.chbonline.in पर जाकर ऑनलाइन मोड के माध्यम से किया जा सकता है। यदि आवंटी ने पहले ही कुछ राशि का भुगतान कर दिया है तो वह पहले से किए गए भुगतानों को काटकर बकाया राशि जमा कर सकता है, और शेष राशि के लिए भुगतान प्रमाण की फोटोकॉपी के साथ समाधान के लिए एक आवेदन जमा कर सकता है। आवश्यक सत्यापन के बाद, सीएचबी रिकॉर्ड को सही किया जाएगा और संबंधित भुगतानों के साथ देय सूची में सुधार किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे मामलों में, ब्याज शुल्क भी कम हो जाएगा क्योंकि क्रेडिट उस तारीख से दिया जाएगा जब यह वास्तव में भुगतान किया गया था।

इन माध्यमों से बकाया राशि जमा कराने को कहा

चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने अपनी बकाया राशि की वसूली के लिए विशेष प्रयास किए। इसमें सबसे पहले बकाया राशि की सूची वेबसाइट पर अपलोड की गई। फिर ऑनलाइन भुगतान की सुविधा दी गई। बोर्ड की ओर से सभी संपर्क के ंद्रों पर भुगतान सुविधा की शुरुआत की गई।