स्टेपिंग स्टोन स्कूल, सेक्टर 37, चंडीगढ़ में अवैध कोचिंग कक्षाओं के संबंध में निरीक्षण और शिकायत
Illegal Coaching Classes at Stepping Stone School
चंडीगढ़: Illegal Coaching Classes at Stepping Stone School: चंडीगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग (CCPCR) को स्टेपिंग स्टोन्स स्कूल, सेक्टर 37, चंडीगढ़ द्वारा स्कूल के समय में कक्षा 11वीं और 12वीं के नॉन-मेडिकल छात्रों के लिए स्कूल परिसर में FITJEE की कोचिंग कक्षाएं चलाने की शिकायत के संबंध में एक टेलीफोन कॉल प्राप्त हुई है।
चंडीगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग (CCPCR) ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दिनांक 19.11.2024 को स्टेपिंग स्टोन्स स्कूल, चंडीगढ़ का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान, यह पुष्टि हुई कि कोचिंग कक्षाएं उचित प्राधिकरण के बिना संचालित की जा रही थीं।
आयोग ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के संबद्धता उपनियम, 2018 के कई उल्लंघन पाए। ये उल्लंघन संस्थान द्वारा उचित कामकाज और सीबीएसई दिशानिर्देशों के पालन के बारे में गंभीर चिंता पैदा करते हैं। स्कूल ने सीबीएसई के संबद्धता उपनियम, 2018 की शर्तों यानी अध्याय 9 के 9.1.3: महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की भूमिकाएं, जिम्मेदारियां, कर्तव्य और शक्तियां और अध्याय-14- सामान्य नियम के 14.10 का उल्लंघन किया है। निरीक्षण के दौरान, आयोग के संज्ञान में यह भी आया है कि कुछ छात्र जो स्टेपिंग स्टोन्स स्कूल, सेक्टर 37, चंडीगढ़ में आधिकारिक रूप से नामांकित नहीं हैं, वे स्कूल परिसर में FIITJEE के संकाय सदस्यों द्वारा ली जाने वाली कक्षा में पढ़ रहे हैं। यह प्रथा अत्यधिक अनियमित है और सीबीएसई दिशानिर्देशों का उल्लंघन करती प्रतीत होती है।
निरीक्षण के दौरान, स्कूल के निदेशक श्री सुनील कुमार ने गंदी भाषा का इस्तेमाल किया और उन्होंने आयोग की निरीक्षण टीम को शारीरिक रूप से परेशान भी किया। उन्होंने आयोग के अधिकारी का कॉलर पकड़ लिया और आयोग की महिला सदस्य पर चिल्लाए और उन्हें मारने की कोशिश की। स्कूल अधिकारियों का आचरण आयोग के आधिकारिक कर्तव्यों में स्पष्ट रूप से बाधा डालने के समान था, जो कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के अनुसार आयोग का अधिदेश है, क्योंकि उन्होंने निरीक्षण प्रक्रिया को बाधित किया और अधिकारियों के लिए भय का माहौल बनाया। आयोग ने मौके पर ही हेल्पलाइन 112 पर घटना की सूचना दी और चंडीगढ़ के पुलिस स्टेशन-39 के एसएचओ इंस्पेक्टर चिरंजी लाल को भी टेलीफोन पर सूचना दी। हेल्पलाइन 112 से पीसीआर और चंडीगढ़ के पीएस-39 से पुलिस अधिकारी स्कूल पहुंचे।
आयोग ने सीबीएसई, सचिव शिक्षा, चंडीगढ़ प्रशासन के साथ-साथ चंडीगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को स्कूल के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पत्र भी जारी किया है।