सातों दिन 24 घंटे दुकानें खोलने को लेकर नोटीफिकेशन जारी

Notification issued regarding opening of shops 24 hours a day, seven days a week

Notification issued regarding opening of shops 24 hours a day, seven days a week

Notification issued regarding opening of shops 24 hours a day, seven days a week- चंडीगढ़ । चंडीगढ़ में 24 घंटे दुकानें खोलने के इच्छुक दुकानदारों के लिए प्रशासन ने एसओपी जारी की है। लेबर विभाग ने 24 घंटे गुणा 7 दिन दुकानें व कमर्शियल अदारे खोलने को लेकर नोटीफिकेशन जारी कर दी है। लेबर डिपार्टमेंट के पोर्टल पर अब तक 10 रजिस्टर्ड दुकानों व कमर्शियल एस्टाब्लीशमेंट्स ने सेल्फ अंडरटेकिंग दी है जिसमें कहा गया है कि उन्होंने नोटीफिकेशन के अनुरूप जरूरी प्रबंध कर लिये हैं।

विनय प्रताप सिंह ने क हा कि जो दुकानदार या व्यापारी इस प्रावधान के तहत ऑपरेट करना चाहते हैं करें, अन्यथा कोई जरूरी नहीं है। लेबर विभाग के सेक्रेट्री कम कमिशनर विनय प्रताप सिंह ने कहा कि लेबर विभाग से बिना परमिशन दुकानदार व कमर्शियल अदारे पंजाब शॉप एंड कमर्शियल एस्टाब्लीशमेंट एक्ट 1958 के तहत 27 घंटे गुणा 7 दिन पूरे साल ऑपरेट कर सकते हैं। प्रशासन ने चेतावनी भी दी है कि दुकानदारों की सुरक्षा के साथ साफ सफाई का पूरा ध्यान  रखा जाएगा लेकिन अगर जो दुकानदार शर्तों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसकी 24 घंटे दुकान खोलने की छूट रद्द कर दी जाएगी। वैसे इससे पहले कंपीटेंट अथॉरटी उसे एक मर्तबा सुनेगी।

कोई भी शिकायत लेबर डिपार्टमेंट, यूटी  के पास 0172-2679000 नंबर या उनकी मेल पर भेजी जा सकती है। लेबर डिपार्टमेंट ऐसे इच्छुक दुकानदारों और व्यापारियों को जागरुक भी कर रहा है। लेबर विभाग के छह लेबर इंस्पेक्टरों की टीम सुपोर्टिंग स्टाफ के साथ लगाई गई है। आगामी मीटिंगें  तय कर जागरुक किया जाएगा ताकि दुकानदारों व व्यापारियों को फायदा मिले। विभिन्न मार्केटों में यह टीमें जाएंगी।